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हर दुकानदार को रखना होगा थैला

रांची: पांच जून के बाद शहर के सभी दुकानदारों को अपनी-अपनी दुकानों में कपड़े का थैला (बैग) रखना अनिवार्य होगा. यदि ग्राहक अपने घर से थैला लेकर नहीं आते हैं, तो दुकानदारों को थैले में ही सामान देना होगा. इस झोले के एवज में दुकानदार ग्राहक से पैसे ले सकते हैं. रांची नगर निगम ऐसी […]

रांची: पांच जून के बाद शहर के सभी दुकानदारों को अपनी-अपनी दुकानों में कपड़े का थैला (बैग) रखना अनिवार्य होगा. यदि ग्राहक अपने घर से थैला लेकर नहीं आते हैं, तो दुकानदारों को थैले में ही सामान देना होगा. इस झोले के एवज में दुकानदार ग्राहक से पैसे ले सकते हैं. रांची नगर निगम ऐसी व्यवस्था करने में जुटा है कि शहर में पॉलिथीन मुक्त अभियान शुरू होने के बाद ग्राहकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो.

पॉलिथीन रखने पर 5000 रुपये तक जुर्माना
पांच जून के बाद जिस दुकान में भी पॉलिथीन का प्रयोग होगा, उन दुकानदारों को पहली बार पकड़े जाने पर 50 रुपये, दूसरी बार 500 रुपये व तीसरी बार पांच हजार रुपया जुर्माना लगाया जायेगा. इसके अलावा दुकान में पाये जानेवाले पॉलिथीन को भी जब्त किया जायेगा. हालांकि, दुकानदार 50 माइक्रोन से ऊपर के पॉलिथीन का प्रयोग कर सकते हैं. फिर भी दुकानदारों से झोले का ही प्रयोग करने का अनुरोध रांची नगर निगम करेगा.

कल 55 वार्डो में चलेगा अभियान
बुधवार को पॉलिथीन मुक्त झारखंड अभियान रांची नगर निगम के 55 वार्डो में चलाया जायेगा. अभियान के तहत हर वार्ड में वार्ड पार्षद की अध्यक्षता में 40-40 कर्मचारियों को पॉलिथीन चुनने के लिए लगाया जायेगा. सभी दुकानदारों व आम नागरिकों से भी पॉलिथीन का प्रयोग नहीं करने की अपील की जायेगी.

वन विभाग ने भी लोगों को किया आगाह
वन एवं पर्यावरण विभाग ने भी कहा है कि जो लोग 50 माइक्रोन तक के पॉलिथीन का प्रयोग करेंगे, उन पर सख्त कार्रवाई होगी.

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