रांची: चुनाव आयोग ने झारखंड में राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना रद्द कर दी है. राज्य में 19 जून को राज्यसभा की एक सीट के लिए उपचुनाव होना था. यह सीट झामुमो से राज्यसभा सांसद रहे केडी सिंह के इस्तीफे के बाद खाली हुई है.
आयोग ने यह कार्रवाई भाजपा नेता व याचिकाकर्ता अजय मारू की शिकायत के बाद की है. श्री मारू ने आयोग को जानकारी दी थी कि केडी सिंह के निर्वाचन का मामला झारखंड हाइकोर्ट में विचाराधीन है. गुरुवार को उन्होंने आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त विनोद जुत्शी से दिल्ली में मुलाकात कर बताया कि हाइकोर्ट में इस मामले पर 19 जून को ही सुनवाई होनेवाली है. उल्लेखनीय है कि श्री मारू ने केडी सिंह के निर्वाचन को चुनौती दी थी.
2010 से हाइकोर्ट में लंबित है मामला : अजय मारू और बैजनाथ राम ने हाइकोर्ट में याचिका दायर कर केडी सिंह के निर्वाचन को चुनौती दी है. यह मामला दो अगस्त 2010 से हाइकोर्ट में विचाराधीन है. याचिका में कहा गया है कि श्री सिंह ने भारत के संविधान की धारा 84 के तहत नामांकन दाखिल करते समय रिटर्निग अफसर के सामने शपथ नहीं ली थी. साथ ही नामांकन दाखिल करने के समय सिक्यूरिटी मनी जमा नहीं की थी. इसलिए जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत श्री सिंह का नामांकन रद्द कर दिया जाना चाहिए.
