एयरपोर्टकर्मी पर एयर टिकट बनाने का आरोप
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एयरपोर्ट अथोरिटी चेयरमैन, निदेशक को नोटिस
एयरपोर्टकर्मी पर एयर टिकट बनाने का आरोप रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में सोमवार को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट निदेशक के आदेश को चुनाैती देनेवाली दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई करते हुए एयरपोर्ट अॉथोरिटी अॉफ इंडिया दिल्ली के चेयरमैन, कार्यकारी निदेशक (कॉमर्शियल), क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक कोलकाता, बिरसा मुंडा […]
रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में सोमवार को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट निदेशक के आदेश को चुनाैती देनेवाली दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई करते हुए एयरपोर्ट अॉथोरिटी अॉफ इंडिया दिल्ली के चेयरमैन, कार्यकारी निदेशक (कॉमर्शियल), क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक कोलकाता, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची के निदेशक सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया. प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने को
कहा गया.
इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजेश कुमार ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि यात्री मित्र प्राइवेट लिमिटेड को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची में कियोस्क खोलने के लिए एक जनवरी 2014 से 31 दिसंबर 2017 तक का तीन साल का लाइसेंस मिला था. प्रार्थी ने आरोप लगाया था कि एयरपोर्ट अॉथोरिटी का कर्मी ललित कुमार अवैध तरीके से एयर टिकट बेचने का काम करता है. इसकी शिकायत प्रार्थी ने एयरपोर्ट निदेशक से की. एयरपोर्ट निदेशक ने 10 फरवरी 2015 को एक आदेश पारित कर कहा था कि कोई भी कर्मी अवैध टिकट बिक्री में पकड़े गये, तो उन पर सख्त कार्रवाई की जायेगी. इसके बाद प्रार्थी ने याचिका दायर की थी़ इस पर एयरपोर्ट अॉथोरिटी के समक्ष अभ्यावेदन देने काे कहा गया था. इसके बाद एयरपोर्ट निदेशक ने 19 जुलाई 2017 को आदेश पारित करते हुए ललित कुमार को क्लीन चिट दी थी. प्रार्थी ने निदेशक के आदेश को चुनाैती दी है.
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