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रांची : दहेज हत्या मामले में दोषी को उम्रकैद

रांची : एजेसी एसएन मिश्रा की अदालत ने दहेज की मांग को लेकर लेकर पत्नी और बच्चे की हत्या के मामले में दोषी बसंत कुमार महतो को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. अभियुक्त पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दस महीने की अतिरिक्त […]

रांची : एजेसी एसएन मिश्रा की अदालत ने दहेज की मांग को लेकर लेकर पत्नी और बच्चे की हत्या के मामले में दोषी बसंत कुमार महतो को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. अभियुक्त पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दस महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. मामले में अदालत ने साक्ष्य छिपाने के आरोप में अन्य आरोपी कृष्णा कुमार महतो, महावीर महतो और मंजी देवी को पांच-पांच साल की सजा सुनायी है.
बसंत कुमार महतो पर आरोप था कि उसने अपनी पत्नी अौर बच्चे की हत्या कर शव फेंक दिया है. इस संबंध में शिकायतकर्ता प्रह्लाद चंद्र महतो ने 23 अगस्त 2012 को दामाद सहित उसके परिजनों के खिलाफ प्राथमिकी सोनाहातू राहे थाना में कांड संख्या 48/12 के तहत दर्ज कराया था.
प्रह्लाद ने बताया था कि उसने अपनी बेटी का विवाह 2008 में बसंत कुमार महतो से किया था. एक साल बाद उनका बच्चा हुआ. बसंत दहेज में रांची में जमीन मांगता था और मंजू को प्रताड़ित करता था. इस पर प्रह्लाद ने रांची में जमीन का एग्रीमेंट भी करा दिया था. इसके बाद भी उसने अपनी पत्नी अौर बच्चे की हत्या कर दी.

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