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भारत सरकार ने अध्यादेश जारी किया, 18 मई से लागू हो गया है नया कानून
रांची : सेंट्रल होमियोपैथी काउंसिल (सीसीएच) को केंद्र सरकार ने भंग कर दिया है. अब बोर्ड अाॅफ गवर्नर होमियोपैथी काउंसिल पूरे देश में 18 मई से लागू हो गया है. विशेषज्ञ बताते हैं कि बोर्ड आॅफ गवर्नर होमियोपैथी काउंसिल के अधिनियम में बदलाव लाने के लिए यह स्वतंत्र बॉडी होगी. इसमें छह सदस्य होंगे. सदस्यों […]
रांची : सेंट्रल होमियोपैथी काउंसिल (सीसीएच) को केंद्र सरकार ने भंग कर दिया है. अब बोर्ड अाॅफ गवर्नर होमियोपैथी काउंसिल पूरे देश में 18 मई से लागू हो गया है.
विशेषज्ञ बताते हैं कि बोर्ड आॅफ गवर्नर होमियोपैथी काउंसिल के अधिनियम में बदलाव लाने के लिए यह स्वतंत्र बॉडी होगी. इसमें छह सदस्य होंगे. सदस्यों को अधिनियम में संशोधन करने का अधिकार होगा. ये सदस्य वित्त संबंधी किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं ले पायेंगे.
विशेषज्ञों की मानें तो सीसीएच में व्याप्त भ्रष्टाचार के आरोपों को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने काउंसिल को भंग करने का निर्णय लिया है. सीसीएच देश भर में होमियोपैथी शिक्षा संस्थानों के संचालन का कार्य करती थी. लेकिन संस्थानों को मान्यता देने के नाम पर मानकों को ताक पर रखकर कई निर्णय लिये जाते थे. अयोग्य संस्थानों को मान्यता दे दी जाती थी. अब बोर्ड अाॅफ गवर्नर होमियोपैथी काउंसिल अधिनियम में संशोधन कर सीसीएच को और अधिक शक्ति प्रदान करेगा. नये कानून को लागू कर भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रयास किया जायेगा. इससे योग्य संस्थानों को ही मान्यता मिल पायेगी.
नये काउंसिल के सदस्य : नये काउंसिल में निलंजन सान्याल अध्यक्ष, प्रमोद कुमार पाठक, डॉ संजय गुप्ता, डॉ अनिल कुमारी मल्होत्रा, डॉ नित्यानंद तिवारी को शामिल किया गया है.
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