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झारखंड : राज्य में थर्ड व फोर्थ ग्रेड के पद 10 साल तक स्थानीय के लिए लॉक

नियोजन समिति की पांच में से सरकार ने सिर्फ पहली अनुशंसा मानी रांची : सरकार ने गैर अनुसूचित क्षेत्र के 13 जिलों में भी तृतीय व चतुर्थ वर्ग के पद स्थानीय लोगों के लिए 10 साल तक आरक्षित करने का फैसला लिया है. मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी […]

नियोजन समिति की पांच में से सरकार ने सिर्फ पहली अनुशंसा मानी
रांची : सरकार ने गैर अनुसूचित क्षेत्र के 13 जिलों में भी तृतीय व चतुर्थ वर्ग के पद स्थानीय लोगों के लिए 10 साल तक आरक्षित करने का फैसला लिया है. मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गयी. अब तक सिर्फ अनुसूचित क्षेत्र के 11 जिलों में ही तृतीय व चतुर्थ वर्ग के पद स्थानीय के लिए आरक्षित थे. कैबिनेट के इस फैसले के बाद अब पूरे झारखंड में जिला व राज्य स्तरीय तृतीय और चतुर्थ वर्ग के पद 10 सालों तक स्थानीय के लिए लॉक हो गये.
जिला स्तरीय पदों पर केवल जिले के स्थानीय निवासियों की नियुक्ति होगी. वहीं, राज्य स्तरीय पदों पर राज्य के स्थानीय निवासियों की नियुक्ति होगी. इन पदों पर दूसरे राज्य के लोगों की नियुक्ति नहीं हो सकेगी.
कैबिनेट ने मंत्री अमर बाउरी की अध्यक्षता में गठित नियोजन समिति की कुल पांच अनुशंसाओं में से मात्र एक को ही स्वीकार किया है. समिति की शेष पांच अनुशंसाओं पर कैबिनेट ने कोई फैसला नहीं किया है. कैबिनेट ने झारखंड म्यूनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत धनबाद में काको-विनोद बिहारी वाया मेमको चौक पथ को फोर लेन बनाने के लिए 331.05 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी. इस पर साइकिल ट्रैक का विकास करते हुए सड़क का सौंदर्यीकरण किया जायेगा.
फोन लेन बनाने का काम झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकार की ओर से किया जायेगा. इसके लिए प्राधिकार को 10 फीसदी एजेंसी चार्ज के रूप में देय होगा. गोमिया और सिल्ली उपचुनाव के कारण लगी आचार संहिता को लेकर सरकार निर्णय लागू करने के लिए चुनाव आयोग से मंजूरी मांगेगी, इसके बाद अधिसूचना जारी करेगी.
जिला स्तरीय पद जिले के निवासियों के लिए और राज्य स्तरीय पद राज्य के स्थानीयनिवासियों के लिए आरक्षित
इन अनुशंसाओं को नहीं माना सरकार ने
जेपीएससी पीटी में आरक्षण का प्रावधान शामिल किया जाये. जेपीएससी द्वारा प्राथमिकता के आधार संघ लोक सेवा आयोग, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि राज्यों के लोक सेवा आयोग में प्रभावी परीक्षा संचालन की व्यवस्था, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण का प्रावधान शामिल है, को अंगीकृत करने की कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा की जाये.
राज्य सरकार के अधीन की जानेवाली नियुक्तियों में अन्य राज्य जैसे कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के अनुसार झारखंड के स्थानीय निवासियों (महिला सहित) के लिए अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष निर्धारित की जाये.
राज्य सरकार के अधीन नियुक्ति के लिए सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं को प्रदान किया जाये, जिनका नाम खतियान (रिकॉर्ड ऑफ राइट्स) में दर्ज है़
उपर्युक्त अनुशंसाओं के संबंध में सरकार के स्तर पर अंतिम निर्णय लिये जाने तक वैसी नियुक्तियों, जिनकी प्रक्रिया प्रारंभिक स्तर (विज्ञापन इत्यादि) पर हैं तथा जिनकी परीक्षाएं अभी तक नहीं हुई है, को (11 गैर अनुसूचित जिलों के जिला स्तरीय पदों सहित) स्थगित रखी जाये.
17 अप्रैल को कमेटी ने सरकार को सौंपी थी रिपोर्ट
अन्य फैसले
सचिवालय संवर्ग के सचिवालय सहायकों को अब सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के नाम से जाना जायेगा
आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 को घटनोत्तर स्वीकृति
गढ़वा : बिलासपुर पथ व बीरबल चौक लिंक पथ के लिए 86.36 करोड़
लातेहार : मसियातू मोड़-पंचफेरी सड़क के लिए 86.74 करोड़
पूर्वी सिंहभूम : गुड़ापथ-धालभूमगढ़ पथ के लिए 58.23 करोड़
जमशेदपुर : कोआली-डुमरिया पथ के लिए 105.12 करोड़
गिरिडीह : डोमन पहाड़ी-कर्माटांड़ पथ के लिए 57.12 करोड़
देवघर : मुरचुरा-सोनराडीह पथ के लिए 41.59 करोड़
समिति में थे
अध्यक्ष – मंत्री अमर बाउरी, सदस्य – राधाकृष्ण किशोर, राज सिन्हा, सत्येंद्र नाथ तिवारी, अमित मंडल, रामकुमार पाहन और कार्मिक सचिव एसकेजी रहाटे

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