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रांची : केवल सामान्य जाति के लिए हटेगी प्रोन्नति पर लगी रोक
हाइकोर्ट का आदेश आने तक एससी, एसटी को नहीं मिलेगा प्रोन्नति का लाभ रांची : झारखंड सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों की प्रोन्नति पर लगी रोक हटायी जा रही है. हाइकोर्ट के आदेश पर लगायी गयी रोक से केवल सामान्य जाति के कर्मचारियों और अधिकारियों को मुक्त किया जा रहा है. एससी व एसटी को […]
हाइकोर्ट का आदेश आने तक एससी, एसटी को नहीं मिलेगा प्रोन्नति का लाभ
रांची : झारखंड सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों की प्रोन्नति पर लगी रोक हटायी जा रही है. हाइकोर्ट के आदेश पर लगायी गयी रोक से केवल सामान्य जाति के कर्मचारियों और अधिकारियों को मुक्त किया जा रहा है.
एससी व एसटी को प्रोन्नति का लाभ देने पर रोक जारी रहेगी. उच्च न्यायालय द्वारा संबंधित मामले की सुनवाई और आदेश दिये जाने के बाद ही एससी व एसटी को आरक्षण का लाभ मिल सकेगा. कार्मिक विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी करने का प्रारूप तैयार कर लिया है. अगले कुछ दिनों में संबंधित आदेश जारी होने की उम्मीद है.
किया गया था विरोध
मालूम हो कि विभिन्न संवर्गों के अधिकारियों -कर्मियों ने कार्मिक विभाग द्वारा राज्यकर्मियों की प्रोन्नति पर रोक लगाने का विरोध किया था. उनका कहना था कि सामान्य प्रोन्नति दिये जाने पर झारखंड हाइकोर्ट ने कोई स्टे नहीं लगाया है. हाइकोर्ट ने केवल प्रोन्नति में आरक्षण पर स्टे दिया है. इन संवर्गों ने यह भी कहा था कि सामान्य प्रोन्नति दिये जाने पर हाइकोर्ट के फैसले से प्रभावित होने की स्थिति में सरकार कोर्ट के अंतिम आदेश के अनुरूप निर्णय लेने को स्वतंत्र रहेगी. इसके बाद राज्य सरकार ने सामान्य प्रोन्नति पर रोक हटाने का फैसला किया है.
क्या है मामला
हाइकोर्ट में मामला दर्ज कराने वाले प्रार्थी अमरेंद्र कुमार सिंह वन क्षेत्र पदाधिकारी हैं. वह अपने कैडर में वरीय भी हैं. लेकिन प्रोन्नति का लाभ नहीं दिया गया. वहीं एसटी एससी केटेगरी में उनसे कनीय को आरक्षण का लाभ देते हुए सहायक वन संरक्षक में प्रोन्नति दे दी गयी. उन्होंने हाइकोर्ट में सरकार पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से एम नागराज बनाम केंद्र के फैसले का अनुपालन नहीं करने की बात कही है.
इसके बाद हाइकोर्ट ने सभी सेवाअों में प्रोन्नति में आरक्षण का लाभ देने संबंधी प्रावधान पर रोक लगा दी. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने प्रोन्नति में आरक्षण का लाभ दिये जाने के खिलाफ दायर याचिका पर रोक लगायी है.
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