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झारखंड : बिस्किट, चॉकलेट, चिप्स के साथ अब नहीं बेच पायेंगे तंबाकू उत्पाद, जानें पूरी खबर
तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर लगाम कसने की कवायद रांची : राजधानी रांची में तंबाकू उत्पादों के निर्माण, भंडारण और बिक्री के लिए अब रांची नगर निगम से लाइसेंस लेना होगा. नगर आयुक्त डॉ शांतनु अग्रहरि ने ‘झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 455’ के तहत यह आदेश जारी किया है. साथ यह भी आदेश […]
तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर लगाम कसने की कवायद
रांची : राजधानी रांची में तंबाकू उत्पादों के निर्माण, भंडारण और बिक्री के लिए अब रांची नगर निगम से लाइसेंस लेना होगा. नगर आयुक्त डॉ शांतनु अग्रहरि ने ‘झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 455’ के तहत यह आदेश जारी किया है. साथ यह भी आदेश दिया है कि अब तंबाकू उत्पादों के बिक्री करनेवाली दुकानों में चाय, बिस्किट, टॉफी, चिप्स या अन्य खाद्य पदार्थ की बिक्री नहीं की जायेगी.
नगर आयुक्त ने कहा कि अब से तंबाकू उत्पादों के निर्माण, भंडारण और बिक्री के लिए लाइसेंस जरूरी होगा. इस आदेश के उल्लंघन करनेवाले लोगों को ‘कोटपा एवं जेजे एक्ट’ की विभिन्न धाराओं के तहत दंडित किया जायेगा.
तंबाकू नियंत्रण में राज्य सरकार को तकनीकी सहयोग देनेवाली संस्था ‘सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी’ के कार्यपालक निदेशक दीपक मिश्रा ने बताया कि यह आदेश बच्चों और अवयस्कों को तंबाकू उत्पाद से दूर रखने में बहुत कारगर साबित होगा. श्री मिश्रा ने बताया कि बच्चे और युवा तंबाकू उद्योग का सबसे सॉफ्ट टारगेट होते हैं.
इन्हें लुभाने के लिए कंपनियां तरह-तरह के हथकंडे अख्तियार करती हैं. गौरतलब है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार द्वारा प्रकाशित ‘गेट्स टू’ के सर्वे में बताया गया है कि झारखंड में तंबाकू सेवन करनेवालों की संख्या में कमी आयी है.
3000 से अधिक दुकानदार जुड़े हैं तंबाकू उत्पादों के व्यवसाय से : राजधानी के विभिन्न इलाकों में 3000 से अधिक छोटे-बड़े दुकानदार तंबाकू उत्पादों की बिक्री से जुड़े हैं. इनमें अधिकतर सड़क किनारे लगनेवाले ठेले और पान की गुमटियां शामिल हैं. इन दुकानों में तंबाकु उत्पाद के बिक्री के साथ-साथ चाय, बिस्किट, टॉफी, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक आदि की बिक्री होती है. रांची नगर निगम द्वारा लागू नये नियमों के प्रभावी होने के बाद सबसे अधिक परेशानी ऐसे छोटे तबके के दुकानदारों को उठानी पड़ेगी.
तंबाकू और खाद्य पदार्थ साथ बेचे, तो होगी कार्रवाई
नगर आयुक्त द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदार किसी अन्य प्रकार का खाद्य पदार्थ मसल : चाय, बिस्किट, टॉफी, चिप्स आदि नहीं नहीं बेच पायेंगे. जो भी दुकानदार इस आदेश का उल्लंघन करेगा, नगर निगम उसके खिलाफ ‘नगरपालिका अधिनियम की धारा 455, 459 व 466’ के तहत कार्रवाई करेगा.
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