7.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

रांची : चुनाव प्रचार में ध्वनि प्रदूषण फैलाया, तो होगी कार्रवाई

रांची : चुनाव प्रचार के दौरान साउंड पॉल्यूशन करने वाले प्रत्याशी नपेंगे. आवासीय क्षेत्रों में 55 डेसीबल व व्यावसायिक क्षेत्रों में 65 डेसीबल से कम ध्वनि की गति निर्धारित है. यह मापदंड दी बिहार-झारखंड कंट्रोल ऑफ दी यूज एंड प्ले ऑफ लाउड स्पीकर्स एक्ट-1955 के तहत लागू किया गया है. पर अनुमंडल निर्वाचन शाखा को […]

रांची : चुनाव प्रचार के दौरान साउंड पॉल्यूशन करने वाले प्रत्याशी नपेंगे. आवासीय क्षेत्रों में 55 डेसीबल व व्यावसायिक क्षेत्रों में 65 डेसीबल से कम ध्वनि की गति निर्धारित है. यह मापदंड दी बिहार-झारखंड कंट्रोल ऑफ दी यूज एंड प्ले ऑफ लाउड स्पीकर्स एक्ट-1955 के तहत लागू किया गया है.
पर अनुमंडल निर्वाचन शाखा को ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि लाउडस्पीकर के लिए अनुमति लिये जाने के बावजूद प्रत्याशी द्वारा उक्त एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है. इसकी जांच के लिए टीम का गठन कर दिया गया है. अनुमंडल पदाधिकारी सदर अंजलि यादव ने टीम के सदस्यों को प्रत्याशी द्वारा प्रचार अभियान में इस्तेमाल किये जा रहे लाउडस्पीकर की ध्वनि माप का प्रतिवेदन सौंपने का निर्देश दिया है.
श्रीमती यादव ने निर्देश दिया है कि लाउडस्पीकर एक्ट का उल्लंघन करने वालों का लाउडस्पीकर व मोटरवाहन जब्त कर सुसंगत विधानों के तहत प्राथमिकी भी दर्ज करायी जाये. ध्वनि की माप के लिए गठित टीम में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण रांची के सुबोध कुमार सिंह, श्रीकांत तिवारी, अंचल निरीक्षक सह कानूनगो रामजी प्रसाद गुप्ता, अभिषेक आनंद को शामिल किया गया है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें