रांचीः कंपनी एक्ट 2013 लागू होने के बाद किसी भी तरह की अनियमतिता होने पर चार्टर्ड एकाउंटेंट भी जिम्मेवार होंगे. इसके लिए एक्ट में अर्थ दंड व जेल का भी प्रावधान किया गया है. यह जानकारी कोलकाता से आये कंपनी मामलों के विशेषज्ञ व लेखक संजय कुमार गुप्ता ने दी. वे द इंस्टीटय़ूट ऑफचार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफइंडिया की रांची शाखा द्वारा कंपनी एक्ट पर आयोजित सेमिनार में बोल रहे थे.
उन्होंने कहा की इस एक्ट में कंपनी प्रमोटरों के अलावा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो गयी है. सीए की जिम्मेवारी भी प्रमोटरों के बराबर कर दी गयी है. सेमिनार का संचालन करते हुए रांची शाखा के सीपीइ कमेटी के अध्यक्ष महेंदर जैन ने कहा की नये एक्ट की 470 धाराओं में से 283 धाराओं को सरकार ने नोटिफाइड कर लागू कर दिया है. 19 चैप्टर के नियम भी लागू कर दिये गये हैं.
रांची शाखा के अध्यक्ष उदय जायसवाल ने कहा की रांची शाखा का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा विषयों पर कार्यक्र म रखने का है, ताकि सदस्यों को अपनी जानकारी अपडेट रखने में सहूलियत हो. दीपक खेतान ने कंपनी एक्ट में परिवर्तन के बारे में जानकारी दी. कार्यक्रम में धमेंद्र सिन्हा, वीके गढय़ान, बासुदेव शाह ने महत्वपूर्ण योगदान दिया. कार्यक्रम में सीपीइ कमेटी के सदस्य जेबी अगरवाल, मनीष जैन, विनय गोयनका, मुजफ्फर इकबाल, ऋषभ जैन, धनंजय कुमार, विकास पोद्दार, संजीत श्रीवास्तव ने सक्रिय भूमिका निभायी.