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मेयर की सीट रिजर्व करने को चुनौती मामले में फाइनल सुनवाई चार अप्रैल को होगी

रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में मंगलवार को मेयर की सीट रिजर्व करने को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद मामले की फाइनल सुनवाई के लिए चार अप्रैल की तिथि निर्धारित की. गिरिडीह में वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार बीसी की […]

रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में मंगलवार को मेयर की सीट रिजर्व करने को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद मामले की फाइनल सुनवाई के लिए चार अप्रैल की तिथि निर्धारित की. गिरिडीह में वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार बीसी की जनसंख्या एससी से ज्यादा थी. इसलिए मेयर का पद पिछले चुनाव में बीसी (बैकवर्ड क्लास) के लिए रिजर्व था, लेकिन इस बार मेयर का पद एससी (अनुसूचित जाति) के लिए आरक्षित कर दिया गया है.
इसी आधार रांची में भी मेयर पद के आरक्षण में बदलाव होना चाहिए था. तीन बार से मेयर के पद में कोई बदलाव नहीं किया गया है. उल्लेखनीय है कि मो अली अनवर ने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मेयर पद को आरक्षित करने को चुनौती दी है. इसमें कहा गया है कि पांच वर्ष में आयोग पद का रोटेशन नहीं कर सकता है.

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