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चुनाव प्रचार में कितने वाहनों का करेंगे इस्तेमाल, देनी होगी सूचना

रांची : नगर निगम चुनाव को लेकर प्रचार अभियान में कितनी गाड़ियों का इस्तेमाल करना है, इसकी सूचना जिला प्रशासन को देनी होगी. साथ ही गाड़ियों के लिए परमिट भी लेना अनिवार्य है. इसके लिए प्रशासन की ओर से फॉर्मेट भी जारी किया गया है. उसी फॉर्मेट के आधार पर प्रत्याशियों को आवेदन भर कर […]

रांची : नगर निगम चुनाव को लेकर प्रचार अभियान में कितनी गाड़ियों का इस्तेमाल करना है, इसकी सूचना जिला प्रशासन को देनी होगी. साथ ही गाड़ियों के लिए परमिट भी लेना अनिवार्य है. इसके लिए प्रशासन की ओर से फॉर्मेट भी जारी किया गया है. उसी फॉर्मेट के आधार पर प्रत्याशियों को आवेदन भर कर देना होगा.

इसके अलावा प्रचार अभियान में अगर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए भी अनुमति लेनी होगी. वाहनों व लाउडस्पीकर के लिए आवश्यक दस्तावेज भी जमा करने होंगे.मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व एवं मतदान के दिन वाहन के इस्तेमाल के लिए प्रत्याशियों को अलग से अधियाचना देनी होगी. अनुमति के लिए क्या-क्या दस्तावेज जमा किये जायेंगे. इसकी सूची भी प्रशासन द्वारा तैयार की गयी है. अनुमति के लिए प्रत्याशियों को सभी वार्ड से संबंधित निर्वाची पदाधिकारियों से आवेदन लेना होगा.
लाउडस्पीकर बजाने के लिए भी लेनी होगी अनुमति
ये दस्तावेज जमा करने होंगे
प्रत्याशी का नाम
प्रत्याशी किस पद के अभ्यर्थी हैं
वाहनों संख्या
वाहनों का प्रकार जीप या कार
वाहनों के निबंधन बुक, पॉल्यूशन व एनओसी की छाया प्रति
वाहनों के मालिक का नाम व पता
वाहनों के ड्राइवर का नाम व लाइसेंस की स्व सत्यापित प्रति
वाहनों के प्रयोग की अवधि
यदि ध्वनि विस्तारक यंत्र के साथ अनुमति अपेक्षित है, तो ध्वनि विस्तारक यंत्र प्रदान करने वाले प्रतिष्ठान, फर्म का नाम व पता
यदि आवेदित वाहन के पूर्व भी इस आयोजन के लिए वाहन परमिट प्राप्त है, तो उसके संबंध में सूचना
मतदान समाप्ति के 48 घंटे के पूर्व एवं मतदान के दिन वाहन की अनुमति के लिए अधियाचना अलग से करें.
मेयर व डिप्टी मेयर आठ और पार्षद चार वाहनों का इस्तेमाल कर सकेंगे प्रचार के लिए
नगर निगम चुनाव में प्रचार के लिए चुनाव आयोग द्वारा प्रत्याशियों के लिए कई तरह की बंदिशें भी तय की गयी हैं. चाहे वह खर्च का मामला हो या वाहनों के इस्तेमाल का. इस चुनाव में महापौर, उप महापौर, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष आठ वाहनों से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे. वहीं नगर परिषद में पांच वाहन व नगर पंचायत में प्रत्याशी चार या तीन वाहनों का इस्तेमाल कर सकेंगे. इसके अलावा नगर निगम के वार्ड पार्षद प्रत्याशी मात्र चार वाहनों का इस्तेमाल अपने चुनाव प्रचार में कर सकेंगे. वहीं, खर्च के मामले में भी आयोग ने सीमा निर्धारित कर दी है.
बगैर अनुमति के सभा करने या जुलूस निकालने पर आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा
प्रत्याशी अगर बगैर अनुमति के सभा करते हैं या जुलूस निकालते हैं, तो आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा. इसके लिये प्रशासन से अनुमति अनिवार्य है. अनुमति के लिए प्रत्याशियों को संबंधित थाना से अनुमति पत्र भी दिखाना होगा. इसके बाद ही प्रशासन द्वारा अनुमति मिलेगी. इसके लिये प्रत्याशियों को जुलूस, सभा या रोड शो की पूरी जानकारी व किस मैदान में सभा होगी इसकी जानकारी देनी होगी. सभा, जुलूस या रोड शो के लिए स्थान व रूट भी बताना होगा.

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