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झारखंड : स्कूलों में नहीं लगा तंबाकू पदार्थ के निषेध से संबंधित बोर्ड
रांची : प्रमंडलीय आयुक्त दिनेश मिश्रा की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्पष्ट तौर पर सभी स्कूल प्रबंधनों को निर्देश दिया गया था. उनसे कहा गया था कि स्कूल के बाहर तंबाकू पदार्थों की बिक्री दंडनीय अपराध है, का बोर्ड लगायें. इस आदेश का पालन आज तक नहीं हुआ. इसके लिए 31 जनवरी तक का […]
रांची : प्रमंडलीय आयुक्त दिनेश मिश्रा की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्पष्ट तौर पर सभी स्कूल प्रबंधनों को निर्देश दिया गया था. उनसे कहा गया था कि स्कूल के बाहर तंबाकू पदार्थों की बिक्री दंडनीय अपराध है, का बोर्ड लगायें.
इस आदेश का पालन आज तक नहीं हुआ. इसके लिए 31 जनवरी तक का समय दिया गया था. प्रभात खबर ने कुछ स्कूलों के गेट के बाहर सैंपल सर्वे भी किया, जिस दौरान कहीं भी इस तरह के बोर्ड लगा हुआ नहीं पाया गया. यही नहीं, पिछले दिनों जिला प्रशासन की टीम ने शहर के कई स्कूलों व कॉलेजों के बाहर जांच अभियान चलाया. इस दौरान अधिकतर स्कूलों के बाहर तंबाकू पदार्थ बिक्री करनेवाली दुकान सजी हुई थी. हालांकि उन दुकानदारों से प्रशासन की टीम ने जुर्माना भी वसूला था.
क्या दिया गया था आदेश: प्रमंडलीय आयुक्त दिनेश चंद्र मिश्र ने कहा है कि स्कूलों के आसपास तंबाकू पदार्थों की बिक्री न हो, इसको लेकर स्कूलों के मुख्य प्रवेश द्वार पर एक बोर्ड लगायें. बोर्ड पर यह लिखा रहे कि 100 गज के दायरे में तंबाकू पदार्थ की बिक्री दंडनीय अपराध है. उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला शिक्षा अधीक्षक को कड़ाई से इसका पालन कराने का निर्देश दिया था.
स्कूलों की ओर से इस संबंध में कार्रवाई शुरू की गयी है. स्कूलों ने मुख्य द्वार पर बोर्ड लगाये जाने की प्रक्रिया शुरू की है. कुछ स्कूलों द्वारा बोर्ड लगाया गया है. स्कूलों को दिये गये दिशा-निर्देश के अनुपालन को लेकर जल्द ही प्राचार्यों के साथ बैठक होगी.
शिवेंद्र कुमार, डीएसइ रांची
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