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रांची : एक लाइसेंस पूरे राज्य के लिए वैध : सुनील

रांची : मिनरल डीलर रूल्स में बदलाव किये गये हैं. इसमें एक बार रजिस्ट्रेशन करना है. यह लाइसेंस पूरे राज्य के लिए वैध होगा. साथ ही यह आजीवन अवधि के लिए होगा. पहले खनिज के व्यापार के लिए अलग-अलग जिलों में लाइसेंस लेना पड़ता था. यह बातें उद्योग विभाग के सचिव सुनील कुमार बर्णवाल ने […]

रांची : मिनरल डीलर रूल्स में बदलाव किये गये हैं. इसमें एक बार रजिस्ट्रेशन करना है. यह लाइसेंस पूरे राज्य के लिए वैध होगा. साथ ही यह आजीवन अवधि के लिए होगा. पहले खनिज के व्यापार के लिए अलग-अलग जिलों में लाइसेंस लेना पड़ता था. यह बातें उद्योग विभाग के सचिव सुनील कुमार बर्णवाल ने बुधवार को जेसिया सभागार में कही. झारखंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (जेसिया) एवं उद्योग विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित बैठक में श्री बर्णवाल ने कहा कि अब जो भी वाहन खनिज की ढुलाई करेंगे, उसमें जीपीएस लगाना जरूरी होगा.
सदस्यों ने रखीं परेशानियां : जेसिया के सदस्यों ने उद्योग से संबंधित समस्याओं एवं कार्यप्रणाली के बारे में कहा कि औद्योगिक नीति में जो वैट का छूट था, उसे जीएसटी में भी लागू किया जाये.
साथ ही 10 साल से पुराने उद्योग को सरकार सपोर्ट करे. खरीद नीति में कई कमियां हैं, उसे दूर किया जाये. इससे काफी परेशानियां हो रही है. बिजली से संबंधित उपभोक्ताओं को जो भी छूट मिलती है, वह अभी नहीं मिल पा रही है. इसका कानून में भी प्रावधान है. इसमें लोड फैक्टर रिबेट, क्लॉज 13 रिबेट, सिक्योरिटी डिपोजिट पर ब्याज आदि शामिल है.
वहीं मुर्गीपालन को उद्योग का दर्जा दिया जाये. मौके पर उद्योग निदेशक के. रवि कुमार, जियाडा के एमडी अजय कुमार सिंह, जेसिया के अध्यक्ष योगेंद्र ओझा, उपाध्यक्ष दीपक कुमार मारू, मानद सचिव अंजय पचेरीवाला, पूर्व अध्यक्ष रंजीत टिबड़ेवाल, एनसी अग्रवाल, अरुण खेमका, संयुक्त सचिव रणधीर शर्मा, फिलिप मैथ्यू, निशांत प्रकाश, कमल अग्रवाल, मनीष सर्राफ, हेमंत पोद्दार, विजय छापरिया, आदित्य लखोटिया, विकास विजयवर्गीय आदि उपस्थित थे.

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