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झारखंड : इ-वे बिल जेनरेशन के लिए अलग पोर्टल, एक फरवरी से 13 राज्यों में होगा लागू

प्रशिक्षण कार्यशाला : एसजीएसटी के स्टेट अफसर ब्रजेश कुमार ने कहा एक फरवरी से इ-वे बिल इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट एक साथ पूरे 13 राज्यों में होगा लागू रांची : इ-वे बिल एक इलेक्ट्रॉनिक बिल है. यह 50,000 रुपये से अधिक मूल्य के वस्तुओं के मामलों में किसी भी सामान की आवाजाही के लिए […]

प्रशिक्षण कार्यशाला : एसजीएसटी के स्टेट अफसर ब्रजेश कुमार ने कहा
एक फरवरी से इ-वे बिल इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट एक साथ पूरे 13 राज्यों में होगा लागू
रांची : इ-वे बिल एक इलेक्ट्रॉनिक बिल है. यह 50,000 रुपये से अधिक मूल्य के वस्तुओं के मामलों में किसी भी सामान की आवाजाही के लिए आवश्यक है. इ-वे बिल जेनरेशन के लिए अलग पोर्टल बनाया गया है. हर पंजीकृत करदाता को ट्रांसफर करनेवाले सामान के साथ इ-वे बिल की आवश्यकता होगी.
यह बातें एसजीएसटी के स्टेट अफसर ब्रजेश कुमार ने मंगलवार को चेंबर भवन में आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला में कही. झारखंड चेंबर और वाणिज्यकर विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यशाला में श्री कुमार ने कहा कि एक फरवरी से इ-वे बिल इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट एक साथ पूरे 13 राज्यों में लागू हो रहा है. वर्तमान में झारखंड में इ-वे बिल पोर्टल पर सिर्फ 5,000 निबंधन ही हुए हैं.
चेंबर के उपाध्यक्ष दीनदयाल वर्णवाल ने विभागीय अधिकारियों को पत्र सौंपते हुए कहा कि एक फरवरी से इ-वे बिल को लागू किये जाने की सूचना से व्यवसायी, उद्यमी और विशेषकर परिवहन व्यवसायियों के बीच संशय की स्थिति बनी हुई है.
कई राज्यों में इंट्रा स्टेट इ-वे बिल को तीन महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है. चूंकि जितने प्रावधान इ-वे बिल में किये गये हैं, इससे छोटे व्यवसायी, छोटे ट्रांसपोर्टर भयभीत नजर आ रहे हैं. आग्रह किया गया कि राज्य के अंदर लागू किये गये इ-वे बिल को दो महीने के लिए स्थगित किया जाये.
आठ फरवरी को पुन: कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा. विभाग के संयुक्त आयुक्त आरपी वर्णवाल, वाणिज्यकर उपायुक्त अखिलेश शर्मा, एनआइसी के अधिकार, झारखंड चेंबर के महासचिव कुणाल अजमानी, कार्यकारिणी सदस्य प्रवीण लोहिया, पूर्व अध्यक्ष पवन शर्मा आदि उपस्थित थे.

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