रांची : झारखंड के नगर निकायों में मेयर या अध्यक्ष की तर्ज पर डिप्टी मेयर व उपाध्यक्ष का चुनाव भी दलीय आधार पर होगा. निकायों के डिप्टी मेयर या उपाध्यक्ष के पद आरक्षित नहीं होंगे. कोई भी व्यक्ति डिप्टी मेयर या उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ सकेगा. इसके लिए नगर विकास विभाग नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली 2012 में संशोधन कर रहा है.
झारखंड नगरपालिका अधिनियम (संशोधन) 2017 के प्रावधानों के अनुसार नियमावली संशोधित की जा रही है. नगर विकास विभाग ने संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर लिया है. कैबिनेट की स्वीकृति के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को सूचित किया जायेगा. उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग इससे संबंधित अधिसूचना जारी करेगा.
इधर, झारखंड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली के मौजूदा प्रावधानों के मुताबिक मेयर का चुनाव केवल दलीय आधार पर कराने के प्रावधान बनाये गये हैं. नियमावली में निर्दलीय प्रत्याशी के चुनाव लड़ने से संबंधित कोई उल्लेख नहीं है. मौजूदा नियमावली के मुताबिक किसी दल का समर्थन हासिल किये बिना निकायों के मेयर या अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है. नगर विकास विभाग द्वारा संशोधन प्रस्ताव भी लाया जा रहा है. इसके मुताबिक दलीय समर्थन नहीं होने पर भी कोई व्यक्ति निकायों के मेयर या अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकेगा.
मेयर की तरह डिप्टी मेयर का चुनाव भी दलीय आधार पर ही
अभी िनर्दलीय नहीं लड़ सकते मेयर का चुनाव, नियमावली में हो रहा संशोधन