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झारखंड : रांची में महापौर का पद एसटी के लिए आरक्षित
निकाय चुनाव आरक्षण तय मेयर व अध्यक्ष के पद के लिए रांची : राज्य के नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों के मेयर एवं अध्यक्ष पदों का आरक्षण कर दिया गया है. राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है. आयोग ने आठ नगर निगम में मेयर, 19 नगर परिषद में अध्यक्ष […]
निकाय चुनाव आरक्षण तय मेयर व अध्यक्ष के पद के लिए
रांची : राज्य के नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों के मेयर एवं अध्यक्ष पदों का आरक्षण कर दिया गया है. राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है. आयोग ने आठ नगर निगम में मेयर, 19 नगर परिषद में अध्यक्ष और 15 नगर पंचायतों में अध्यक्ष के पदों की आरक्षण सूची जारी की है.
इसमें से अनुसूचित जनजाति के लिए कुल 10 निकायों में मेयर व अध्यक्ष (पांच निकायों में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए) का पद आरक्षित किया गया है. वहीं, अनुसूचित जाति के लिए पांच निकायों के मेयर या अध्यक्ष (दो पद अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित) और पिछड़ा वर्ग के लिए चार (एक पिछड़ा वर्ग महिला) पदों का आरक्षण किया गया है.
इसके अलावा 24 नगर निकायों में मेयर या अध्यक्ष का पद अनारक्षित रखा गया है. 13 अनारक्षित निकायों में महिलाओं के लिए पदों का आरक्षण किया गया है. शेष 11 अनारक्षित निकायों में कोई भी व्यक्ति मेयर या अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ सकेगा.
डिप्टी मेयर के प्रत्यक्ष चुनाव के लिए नहीं बना कानून : राज्य में नगर निकायों के डिप्टी मेयर या उपाध्यक्ष के प्रत्यक्ष निर्वाचन से संबंधित कानून अभी तक नहीं बना है. हालांकि, सरकार ने पिछले दिनों मेयर के साथ डिप्टी मेयर के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन का फैसला किया था.
परंतु, अब तक नियमावली में आवश्यक बदलाव नहीं किया गया है. इस वजह से राज्य निर्वाचन आयोग वर्तमान नियमावली पर ही चुनाव की तैयारी कर रहा है. इसी कड़ी में मेयर या अध्यक्ष की आरक्षण सूची जारी की गयी है. राज्य के निकायों में फिलहाल डिप्टी मेयर या उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है. पार्षद आपस में मिल कर डिप्टी मेयर या उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं. अप्रत्यक्ष निर्वाचन की वजह से डिप्टी मेयर या उपाध्यक्ष के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं की जा सकती है.
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