रांची: प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राइवेट स्कूलों की मान्यता पर जिलों से रिपोर्ट मांगी है. प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में सभी जिलों के जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र लिखा है. जिला शिक्षा अधीक्षक से दो नवंबर तक अपनी रिपोर्ट प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को देने को कहा गया है.
प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को जिले में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत संचालित कुल विद्यालय, मान्यता के लिए आवेदन देने वाले स्कूल, जिलों से मान्यता के लिए निदेशालय भेजे गये प्रस्ताव समेत शेष विद्यालय की पूरी जानकारी देने को कहा है. शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत कक्षा एक से आठ तक संचालित विद्यालयों को मान्यता लेनी है.
शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप मान्यता नहीं लेने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की जायेगी. शैक्षणिक सत्र 2018-19 के शुरू होने के पूर्व सभी विद्यालयों को मान्यता लेनी होगी. जिला शिक्षा अधीक्षक से अंतर जिला स्थानांतरण के लिए आवेदन देने वाले शिक्षकों की लिस्ट भी देने को कहा गया है. अंतर जिला स्थानांतरण के लिए वर्ष 2015-16 में नियुक्त शिक्षक के आवेदन पर ही विचार किया जायेगा. पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन की स्थिति की भी जानकारी देने को कहा गया है.
कक्षा आठ की बोर्ड परीक्षा में नहीं मिलेगा मौका
स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने वर्ष 2018 से कक्षा आठ में बोर्ड परीक्षा लेने का निर्णय लिया है. इसके तहत शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत मान्यता लेनेवाले स्कूल के विद्यार्थियों को ही परीक्षा में शामिल होने दिया जायेगा. विभाग द्वारा प्रथम वर्ष स्कूलों को यह छूट दी जायेगी कि जो विद्यालय मान्यता के लिए आवेदन जमा करेंगे उनके बच्चों को भी परीक्षा में शामिल होने दिया जायेगा. सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को स्कूलों काे मान्यता देने की आवश्यक प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है. परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा स्कूलों को उपलब्ध कराया जायेगा.