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रांची : होटल, हॉस्पिटल और नर्सिंग होम की स्थापना की प्रक्रिया आसान
रांची : राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने होटल, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, ऑटोमोबाइल सर्विस, प्रिंटिंग प्रेस व लाउंड्री की स्थापना की प्रक्रिया को आसान किया है. अब इन संस्थानों को स्थापना अनुमति के लिए आवेदन करते समय सड़क से दूरी वाला प्रमाण जमा नहीं करना होगा. इस तरह की सेवा सड़क के किनारे होती है, ऐसी […]
रांची : राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने होटल, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, ऑटोमोबाइल सर्विस, प्रिंटिंग प्रेस व लाउंड्री की स्थापना की प्रक्रिया को आसान किया है.
अब इन संस्थानों को स्थापना अनुमति के लिए आवेदन करते समय सड़क से दूरी वाला प्रमाण जमा नहीं करना होगा. इस तरह की सेवा सड़क के किनारे होती है, ऐसी बाध्यता समझते हुए बोर्ड ने इसे पारित किया है. पहले इस तरह के उद्योग की स्थापना से पूर्व संस्थानों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को शपथ देना होता था. इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग, नदी, वन और वन्य प्राणी आश्रयणी से पड़नेवाली दूरी का जिक्र करना होता था.
नये प्रावधान में इन उद्योगों के लिए इसकी जरूरत नहीं होगी. राज्य वन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव एसके सुमन के अनुसार, जिन उद्योगों को छूट दी गयी है, वे जनोपयोगी यूनिट हैं. इसका सड़क के आसपास होना जरूरी है. इसी को देखते हुए बोर्ड के पास यह प्रस्ताव आया था. इसे बोर्ड ने स्वीकृत कर दिया है
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