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हॉकी झारखंड मामले में पांच को नोटिस, जवाब मांगा गया

रांची: तीन साल पहले हाॅकी झारखंड पर नियमों के विरुद्ध अवैध कब्जे के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाइकोर्ट ने आइओए, जेओए, हाॅकी इंडिया के तत्कालीन महासचिव नरेंद्र बत्रा (अभी फेडरेशन आॅफ इंटरनेशनल हाॅकी के अध्यक्ष), चुनाव पर्यवेक्षक आरके श्रीवास्तव समेत पांच को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के अंदर जवाब मांगा […]

रांची: तीन साल पहले हाॅकी झारखंड पर नियमों के विरुद्ध अवैध कब्जे के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाइकोर्ट ने आइओए, जेओए, हाॅकी इंडिया के तत्कालीन महासचिव नरेंद्र बत्रा (अभी फेडरेशन आॅफ इंटरनेशनल हाॅकी के अध्यक्ष), चुनाव पर्यवेक्षक आरके श्रीवास्तव समेत पांच को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है.

याचिकाकर्ता हाॅकी झारखंड की महासचिव व झारखंड की पहली अंतरराष्ट्रीय महिला हाॅकी खिलाड़ी सावित्री पूर्ति ने अवैध तरीके से चुनाव कराने का आरोप लगाते हुए हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी. इस मामले में सावित्री पूर्ति ने आइओए, जेओए, नरेंद्र बत्रा, आरके श्रीवास्तव समेत कई लोगों को आरोपी बनाते हुए न्याय की गुहार लगायी थी. इसी मामले में सोमवार को अदालत ने उपरोक्त सभी लोगों/संस्थाओं को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

क्या है मामला
सावित्री पूर्ति ने जो आरोप लगाये हैं, उनमें हाॅकी झारखंड की चुनाव प्रक्रिया के शुरू हो जाने के बाद पर्यवेक्षक द्वारा एक पक्ष को फायदा पहुंचाने की नीयत से वोटर लिस्ट तक बदलने और हाॅकी झारखंड के संविधान का उल्लंघन करते हुए 18 सितंबर 2014 को हुए चुनाव का मतदान स्थल बदलने का मामला भी शामिल है. तय प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट बन चुका था और चुनाव एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में होना था, लेकिन आखिरी वक्त पर वोटर लिस्ट बदल दिया गया और चुनाव स्थल को बदल कर होटल पार्क प्राइम कर दिया गया.

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