इसके तहत लाभुकों के खाते में सरकार अग्रिम पैसा जमा कर देगी. इस राशि से लाभुक जन वितरण प्रणाली के दुकान से बाजार दर पर खाद्यान्न खरीदेंगे. अगर लाभुक किसी कारण से एक माह खाद्यान्न प्राप्त नहीं करते हैं, तो उक्त माह का खाद्यान्न अगले माह प्राप्त करना होगा. अगर दो माह तक लाभुक खाद्यान्न प्राप्त नहीं करते हैं, तो उन्हें दी गयी अग्रिम राशि की वसूली के लिए विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी.
लाभुकों से कहा गया है कि वे अपने बैंक खाता संबंधी सारी सूचनाएं अपने बैंक शाखा से प्राप्त करेंगे. साथ ही समय-समय पर खाता को अपडेट करायेंगे, ताकि खाता में जमा अनुदान राशि की जानकारी उन्हें मिलती रहे. विभागीय सचिव विनय कुमार चौबे ने लिखा है कि खाद्यान्न प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई होने पर लाभुक निकट के पंचायत, प्रखंड या जिला कार्यालय से संपर्क करेंगे. टोल फ्री नंबर पर शिकायत भी कर सकेंगे.