झारखंड हाइकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने उच्चस्तरीय एपेक्स मेडिकल बोर्ड का गठन किया है. इस संबंध में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सूचना जारी की गयी है. इसमें कहा गया है कि रांची के सदर अस्पताल में 10 से 31 अक्तूबर के बीच मेडिकली अनफिट घोषित अभ्यर्थियों की दोबारा जांच की जायेगी. सभी कैटेगरी के अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक से अधिक अंक हासिल करनेवाले वैसे अभ्यर्थी, जो मेडिकली ताैर पर अनफिट घोषित हुए थे, उनकी जांच की जायेगी. अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र साथ लाने को कहा गया है.
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आरक्षी परीक्षा : हाइकोर्ट के आदेश पर झारखंड सरकार ने उठाया कदम, अनफिट अभ्यर्थियों के लिए मेडिकल बोर्ड गठित
रांची : झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा में सभी कैटेगरी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी (कट अॉफ मार्क्स) से अधिक अंक लाने के बाद भी 1001 अभ्यर्थियों को मेडिकली अनफिट घोषित किया गया था. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने वैसे अनफिट अभ्यर्थियों का चयन नहीं किया था. वैसे अभ्यर्थियों ने आयोग के निर्णय व परीक्षाफल को चुनाैती […]
रांची : झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा में सभी कैटेगरी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी (कट अॉफ मार्क्स) से अधिक अंक लाने के बाद भी 1001 अभ्यर्थियों को मेडिकली अनफिट घोषित किया गया था. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने वैसे अनफिट अभ्यर्थियों का चयन नहीं किया था. वैसे अभ्यर्थियों ने आयोग के निर्णय व परीक्षाफल को चुनाैती दी थी.
झारखंड हाइकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने उच्चस्तरीय एपेक्स मेडिकल बोर्ड का गठन किया है. इस संबंध में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सूचना जारी की गयी है. इसमें कहा गया है कि रांची के सदर अस्पताल में 10 से 31 अक्तूबर के बीच मेडिकली अनफिट घोषित अभ्यर्थियों की दोबारा जांच की जायेगी. सभी कैटेगरी के अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक से अधिक अंक हासिल करनेवाले वैसे अभ्यर्थी, जो मेडिकली ताैर पर अनफिट घोषित हुए थे, उनकी जांच की जायेगी. अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र साथ लाने को कहा गया है.
11 अगस्त को हाइकोर्ट ने दिया था आदेश
हाइकोर्ट ने 11 अगस्त को अंतरिम आदेश पारित कर अनफिट घोषित अभ्यर्थियों की दोबारा जांच करने का आदेश दिया था. इसके लिए उच्च स्तरीय मेडिकल बोर्ड गठित करने को कहा था. पूर्व में हाइकोर्ट ने सीआरपीएफ की मेडिकल बोर्ड से 36 प्रार्थियों (अभ्यर्थियों) की मेडिकल जांच करायी थी. इसमें से 30 फिट घोषित किये गये थे. फिट घोषित अभ्यर्थियों को आरक्षी पद पर नियुक्त करने का आदेश दिया गया था.
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