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10 साल पहले सेवानिवृत्त होने पर भी कर्मी पेंशन के हकदार : कोर्ट

रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस डाॅ एसएन पाठक की अदालत ने कहा है कि जो दैनिक वेतनभोगी कर्मी नियमित होने के बाद 10 साल पहले सेवानिवृत्त होते हैं, तो भी वे पेंशन के हकदार हैं. सरकार वैसे कर्मियों को पेंशन की सुविधा से वंचित नहीं कर सकती है. अदालत ने प्रार्थी अजीत कुमार देव […]

रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस डाॅ एसएन पाठक की अदालत ने कहा है कि जो दैनिक वेतनभोगी कर्मी नियमित होने के बाद 10 साल पहले सेवानिवृत्त होते हैं, तो भी वे पेंशन के हकदार हैं. सरकार वैसे कर्मियों को पेंशन की सुविधा से वंचित नहीं कर सकती है. अदालत ने प्रार्थी अजीत कुमार देव व अन्य की अोर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें पेंशन का लाभ देने का आदेश दिया.

याचिका को स्वीकार करते हुए निष्पादित कर दिया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अजीत कुमार देव व अन्य की अोर से याचिका दायर की गयी थी. कहा गया था कि लघु सिंचाई विभाग पाकुड़ में 1985 से काम कर रहे हैं.
1985 से वह दैनिक वेतन भोगी थे. वर्ष 2011 में उनकी सेवा नियमित की गयी थी. वर्ष 2014-15 में सेवानिवृत्त हो गये, लेकिन सरकार ने उन्हें पेंशन का लाभ नहीं दिया. सरकार का कहना था कि पेंशन का लाभ उन्हीं को मिलता है, जिनकी सेवा कम से कम 10 साल नियमित रही हो.

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