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हर्षु सिंह हत्याकांड मामले में हाइकोर्ट ने सीआइडी से पूछा, अगस्त 2016 के बाद से अनुसंधान बंद है क्या?

रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में बुधवार को समरवीर सिंह उर्फ हर्षु सिंह हत्याकांड मामले में दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दाैरान सीआइडी की अोर से जांच से संबंधित केस डायरी प्रस्तुत की गयी. केस डायरी में अगस्त 2016 तक के जांच के विषय में जानकारी दर्ज […]

रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में बुधवार को समरवीर सिंह उर्फ हर्षु सिंह हत्याकांड मामले में दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दाैरान सीआइडी की अोर से जांच से संबंधित केस डायरी प्रस्तुत की गयी. केस डायरी में अगस्त 2016 तक के जांच के विषय में जानकारी दर्ज थी. इसे देखते हुए अदालत ने सीआइडी से पूछा कि अगस्त 2016 के बाद से क्या अनुसंधान बंद है या अनुसंधान पूरी हो चुकी है. इस पर कहा गया कि अनुसंधान किया गया है.

अदालत ने जांच की अद्यतन स्थिति की जानकारी देने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 अगस्त की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी करण सिंह ने क्रिमिनल रिट याचिका दायर की है. कहा गया है कि प्रार्थी व उनके पिता इस मामले के चश्मदीद गवाह है. उन्होंने अपनी सुरक्षा की गुहार लगायी है.

दायर याचिका में कहा गया है कि हर्षु सिंह की हत्या 18 अप्रैल 2009 की रात में गोली मार कर कर दी गयी थी. इस मामले की जांच पलामू पुलिस कर रही थी. जांच से असंतुष्ट होने के बाद सीआइडी को इसकी जिम्मेवारी साैंपी गयी. पूर्व में सीआइडी की अोर से मामले की जांच की स्टेट रिपोर्ट हाइकोर्ट में साैंपी गयी, जिसमें कहा गया कि पांकी के विधायक स्वर्गीय विदेश सिंह के पुत्र देवेंद्र कुमार सिंह उर्फ बिट्टू सिंह सहित चार अन्य पर हत्याकांड में संलिप्तता के सबूत मिले है. जांच जारी है.

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