इस दाैरान प्रार्थी को सभी बकाया व पेंशन आदि का भुगतान कर दिया जाये. सुनवाई के दाैरान माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार सशरीर उपस्थित थे.
उन्होंने अदालत के आदेश का अनुपालन करने पर सहमति जतायी. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी नीलम ठाकुर ने अवमानना याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश का अनुपालन कराने की मांग की है. सरकार की अोर से आदेश का अनुपालन नहीं किया गया. एकल पीठ ने प्रार्थी (आश्रित) को उनके शिक्षक पति के सभी प्रकार के बकाया व पेंशन आदि लाभ का भुगतान करने का आदेश दिया था. वह प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय में शिक्षक के पद पर कार्यरत थे. सेवाकाल के दाैरान उनका निधन हो गया था.