2010 में सेवानिवृत हो चुके अधिकारी रतन कुमार गुप्ता पर धनबाद डीडीसी के रूप में उच्चाधिकारी के आदेश की अनदेखी कर बगैर विभागीय प्रक्रियाओं को पूरा किये निजी स्वार्थ के लिए अनियमित रूप से कार्यादेश निर्गत करने, बिना प्राक्कलन के मापी दर्ज कराने और मनमाना भुगतान करने का आरोप प्रमाणित हुआ है. मुख्यमंत्री ने रतन कुमार गुप्ता के विरुद्ध पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का आदेश दिया है.
वहीं, मुख्यमंत्री ने झाप्रसे के सेवानिवृत्त अफसर मुजफ्फर अली को भी दंडित करने का आदेश दिया है. 2007 में सेवानिवृत्त हो चुके मुजफ्फर अली पर बिहार के सीतामढ़ी में डीडीसी के रूप में पदस्थापन के दौरान जानबूझ कर योजना का भौतिक सत्यापन नहीं करने और एजेंसी को गबन का मौका देने के लिए सांठगांठ का आरोप है. उन पर बाढ़ से बचने के लिए चलायी जाने वाली योजनाओं में मिलीभगत कर गड़बड़ी करने का आरोप प्रमाणित हुआ है. बिहार सरकार ने उन पर कार्रवाई के लिए अनुमति मांगी थी. श्री दास ने मुजफ्फर अली की पेंशन से पांच वर्षों तक प्रतिमाह 10 प्रतिशत की कटौती का आदेश दिया है.