वहीं राज्य सरकार की अोर से मामले की शीघ्र सुनवाई करने का आग्रह किया गया. जानकारी दी गयी कि अभी भी कई प्रतिवादियों को नोटिस का तामिला नहीं हो पाया है. इसे देखते हुए खंडपीठ ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी. मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 25 जुलाई की तिथि निर्धारित की गयी. पिछली सुनवाई के दाैरान सरकार की अोर से अपर महाधिवक्ता अजीत कुमार ने खंडपीठ को बताया था कि वे व्यक्तिगत स्तर पर सभी प्रतिवादियों को नोटिस का तामिला करा देंगे.
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की अोर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि सरकार की अोर से अपील याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश को चुनाैती दी गयी है. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने हाइस्कूलों में 17,572 शिक्षकों की जिलावार नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था. विषय विवाद को लेकर अभ्यर्थियों ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी. एकल पीठ ने आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन को रद्द कर नये सिरे से विज्ञापन निकालने का आदेश दिया था. शिक्षक नियुक्ति के लिए आवेदन देने के निर्धारित समय के अंदर 1.73 लाख अभ्यर्थियों ने अॉनलाइन आवेदन आयोग को दिया है.