पिछली सुनवाई के दाैरान हाइकोर्ट ने कहा था कि आठ साल में भी जांच पूरी नहीं हो पायी. कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए सीआइडी को जांच रिपोर्ट की अद्यतन जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था. 18 मार्च 2009 को समरवीर सिंह की हत्या गोली मार कर दी गयी थी. हत्याकांड की जांच प्रारंभ में पलामू पुलिस कर रही थी.
बाद में जांच की जिम्मेवारी सीआइडी को साैंपी गयी थी. आठ वर्षों में भी जांच पूरी नहीं होने पर समरवीर सिंह के भाई करन सिंह ने क्रिमिनल रिट याचिका दाखिल की है. मामले की सुनवाई 12 जुलाई को होनी थी, लेकिन अदालत के नहीं बैठने के कारण सुनवाई टल गयी.