रांची. झारखंड हाइकोर्ट में उपायुक्त के आवास में एनटीपीसी के डीजीएम के साथ मारपीट व दुर्व्यवहार करने के मामले में दायर क्रिमिनल रिव्यू पीटिशन पर सुनवाई हुई. जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने मंगलवार को प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद प्रतिवादी हजारीबाग के तत्कालीन उपायुक्त सुनील कुमार को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया. उन्हें अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया. इसके अलावा अदालत ने राज्य सरकार को भी शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया.
इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता महेश सिन्हा ने बताया कि हजारीबाग के तत्कालीन उपायुक्त सुनील कुमार ने एनटीपीसी के डीजीएम राकेश नंदन सहाय को अपने आवास पर बुलाया था. उपायुक्त ने श्री सहाय के साथ मारपीट व दुर्व्यवहार किया था. हजारीबाग पुलिस ने मामले की जांच कर चार्जशीट दायर की है.
चार्जशीट में उपायुक्त सुनील कुमार के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया है. उन्हें क्लीन चिट दी गयी है. राकेश नंदन सहाय ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में शिकायतवाद दायर किया. अदालत ने सुनवाई के बाद शिकायतवाद को खारिज कर दिया. प्रार्थी राकेश नंदन सहाय ने हाइकोर्ट में क्रिमिनल रिव्यू पीटिशन दायर कर निचली अदालत के आदेश को चुनाैती दी है.