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लालू सहित पांच नेताओं को अदालत में सशरीर उपस्थित होने का आदेश

रांची : सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एसएस प्रसाद की अदालत में चारा घोटाला के आरसी 68ए/ 96 मामले में सुनवाई चल रही है़ सुनवाई के क्रम में अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, आरके राणा, विद्या सागर निषाद व धुर्व भगत को 11 जुलाई को सशरीर उपस्थित होने का […]

रांची : सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एसएस प्रसाद की अदालत में चारा घोटाला के आरसी 68ए/ 96 मामले में सुनवाई चल रही है़ सुनवाई के क्रम में अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, आरके राणा, विद्या सागर निषाद व धुर्व भगत को 11 जुलाई को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया है़ 11 जुलाई को उक्त आरोपियों का बयान दर्ज किया जायेगा़ इसके साथ ही अदालत ने इसी मामले में फरार चल रहे आइएएस केएन झा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है़ मामला चाईबासा कोषागार से 37 करोड़ 62 लाख 79 हजार 883 रुपये अवैध निकासी का है़.
नौ लोगों के बयान दर्ज : इसी मामले में मंगलवार को नौ लोगों का बयान दर्ज किया गया़ इनमें आपूर्तिकर्ता रामनंदन सिंह, डॉ राम प्रकाश राम, आइएएस सिलास तिर्की, महेश प्रसाद, डॉ अर्जुन शर्मा, डाॅ मुकेश कुमार श्रीवास्तव, फुलचंद सिंह, डॉ बीएन शर्मा तथा डॉ कृष्ण मोहन प्रसाद शामिल हैं.
सजल व जगन्नाथ मिश्रा को उपस्थित होने का आदेश : इसी मामले में पूर्व आइएएस सजल चक्रवर्ती व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को गवाही के लिए बुधवार को उपस्थित होने का आदेश अदालत ने दिया है़ बताया जाता है कि पूर्व में इस मामले में दोनों की गवाही दर्ज नहीं की गयी थी़.
पैनम कोल माइंस रॉयल्टी घोटाले से संबंधित मामला दूसरी बेंच में किया गया स्थानांतरित
रांची. झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को पैनम कोल माइंस रॉयल्टी घोटाले को लेकर दायर जनहित याचिका पर आंशिक सुनवाई हुई. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस बीबी मंगलमूर्ति की खंडपीठ ने मामले को दूसरी सक्षम बेंच में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया. प्रार्थी अधिवक्ता राम सुभग सिंह ने पैनम कोल माइंस प्रबंधन पर लगभग 2000 करोड़ रुपये का रॉयल्टी घोटाला करने का आरोप लगाया है. उन्होंने बताया कि दुमका के तत्कालीन उपायुक्त ने रॉयल्टी घोटाले की जांच की थी. इसमें 999 करोड़ रुपये के रॉयल्टी (राजस्व) के नुकसान की बात कही गयी थी. जांच रिपोर्ट को कार्रवाई के लिए सरकार के पास भेजा गया. बाद में संबंधित फाइल गायब कर दी गयी. उन्होंने पूरे मामले की जांच कराने व रॉयल्टी की राशि वसूलने की मांग की.
पूर्व बंदोबस्त पदाधिकारी के एबीपी पर सुनवाई 14 को : रांची. निगरानी के विशेष न्यायाधीश अाशुतोष दुबे की अदालत में पूर्व बंदोबस्त पदाधिकारी राजीव रंजन की अग्रिम जमानत याचिका(एबीपी) पर सुनवाई हुई़ अदालत ने मामले के मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है़ मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी़ मामला एक करोड़ 43 लाख 18 हजार 148 रुपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का है़ इस मामले में इंस्पेक्टर शंकर कांति सूचक हैं.

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