86 बस्ती के लोगों को शुल्क लेकर सरकार देगी नागरिक सुविधा, 15 साल से अवैध दखल किया हुआ है, तो बनेगा ट्रेड टैक्स लाइसेंस

जमशेदपुर: टाटा लीज एरिया के सबलीज की जमीन से अलग हो चुकी 86 बस्तियों को भले मालिकाना हक अब तक नहीं मिला है, लेकिन सरकार की ओर से नयी सुविधाएं मुहैया करायी जायेगी. इसके तहत सरकार की ओर से सबलीज पर बसी टाटा लीज की जमीन या अवैध दखलवाले मकानों का सर्वे कराया जा रहा […]

By Prabhat Khabar Print Desk | July 5, 2017 7:08 AM
जमशेदपुर: टाटा लीज एरिया के सबलीज की जमीन से अलग हो चुकी 86 बस्तियों को भले मालिकाना हक अब तक नहीं मिला है, लेकिन सरकार की ओर से नयी सुविधाएं मुहैया करायी जायेगी. इसके तहत सरकार की ओर से सबलीज पर बसी टाटा लीज की जमीन या अवैध दखलवाले मकानों का सर्वे कराया जा रहा है. इसके आधार पर लोगों से होल्डिंग टैक्स वसूला जायेगा.

86 बस्ती के लोगों से सरकार सुविधा शुल्क वसूलेगी. लेकिन इसके पहले सर्वे का काम पूरा कर लिया जायेगा. योजना के मुताबिक, जेएनएसी क्षेत्र में 2017 से ही होल्डिंग टैक्स वसूला जायेगा. हालांकि इसे 2018 से लागू होना है. बस्तियों में होल्डिंग टैक्स तो नहीं, लेकिन सुविधा शुल्क जरूर मुहैया कराया जायेगा. घरों के नंबरों का भी एलॉटमेंट इसके माध्यम से ही किया जायेगा.

इसके आधार पर ही टैक्स की वसूली की जायेगी. दूसरी ओर, राज्य सरकार ने वर्षों से बंद पड़े अवैध मकानों में बनी दुकान या अन्य किसी जमीन पर बनी अवैध दुकानों का ट्रेड लाइसेंस देने की प्रक्रिया बंद थी. लेकिन, अब इसको चालू कर दिया गया है. 15 साल तक का अवैध दखल करने का अगर सरकारी दस्तावेज कोई दिखाता है, तो उसे ट्रेड लाइसेंस दे दिया जायेगा. टाटा लीज एरिया में यह नियम लागू नहीं है, क्योंकि टाटा लीज एरिया की जमीन सरकार की है और उसका सर्वे भी नहीं हुआ है कि कौन सी जमीन अवैध दखल में है.

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