मंत्री ने इस संबंध में कई तथ्यों से डीसी को अवगत कराया. उन्होंने यह भी लिखा कि संबंधित अधिनियम में कहीं भी सब लीज का जिक्र नहीं है. इस तरह टाटा लीज समझौता की कंडिका आठ के तहत दिये गये 59 सब लीज अवैध हैं. जांच समिति के प्रतिवेदन पर राज्य सरकार ने महाधिवक्ता से परामर्श भी प्राप्त किया था. इस बारे में भी मंत्री ने उपायुक्त को अवगत कराया.
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राजस्व व भूमि सुधार विभाग से उचित मार्गदर्शन मांगें : सरयू
रांची: खाद्य आपूर्ति मंत्री ने टाटा सब लीज मामले में पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को पत्र लिखा है. उन्होंने डीसी से कहा है कि असंवैधानिक एप्रोप्रिएट कमेटी द्वारा सलामी का निर्धारण कराने की पहल करने के बदले आप राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से उचित मार्गदर्शन मांगें. साथ ही कोल्हान आयुक्त की जांच समिति की […]
रांची: खाद्य आपूर्ति मंत्री ने टाटा सब लीज मामले में पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को पत्र लिखा है. उन्होंने डीसी से कहा है कि असंवैधानिक एप्रोप्रिएट कमेटी द्वारा सलामी का निर्धारण कराने की पहल करने के बदले आप राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से उचित मार्गदर्शन मांगें. साथ ही कोल्हान आयुक्त की जांच समिति की अनुशंसा के मद्देनजर इस मामले में जल्द से जल्द संविधान सम्मत व विध सम्मत कार्रवाई करें, ताकि लंबे समय से लटके मामले का समाधान हो जाये और 59 सब लीज की जमीन को टाटा लीज से बाहर निकाल कर सही तरीके से पात्र दावेदारों को स्थायी रूप से बंदोबस्त किया जा सके. ऐसा करने से जमशेदपुर में मालिकाना हक की समस्या का समाधान होगा और आगे का रास्ता खुलेगा.
मंत्री ने संबंधित मामले में जांच समिति की रिपोर्ट से भी डीसी को अवगत कराते हुए कई सुझाव दिये. उन्होंने लिखा कि टाटा लीज समझौता की कंडिका आठ में किया गया सब लीज का प्रावधान विधिसम्मत व संविधानसम्मत नहीं है और इसके तहत लिया जानेवाला कोई भी निर्णय लागू किये जाने योग्य नहीं है. उन्होंने लिखा कि टाटा लीज समझौता में केवल खाली भूमि (जो लीज समझौता के शिड्यूल पांच में रखी गयी है) पर सब लीज देने का प्रावधान है, लेकिन 59 सब लीज मामले में लीज समझौता के शिड्यूल एक, दो, तीन व चार की भूमि पर सब लीज दे दिया गया है. बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की दारा सात डी में खाली भूमि का जिक्र भी नहीं है.
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