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झारखंड में 3080 प्लस टू शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ
स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने कार्मिक विभाग को भेजी अधियाचना सुनील कुमार झा रांची : राज्य के 280 प्लस टू उच्च विद्यालय में 3080 शिक्षकों की नियुक्ति होगी. सरकार ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है. स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने गुरुवार को नियुक्ति की अधियाचना कार्मिक विभाग को भेज दी. कार्मिक विभाग […]
स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने कार्मिक विभाग को भेजी अधियाचना
सुनील कुमार झा
रांची : राज्य के 280 प्लस टू उच्च विद्यालय में 3080 शिक्षकों की नियुक्ति होगी. सरकार ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है. स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने गुरुवार को नियुक्ति की अधियाचना कार्मिक विभाग को भेज दी. कार्मिक विभाग इस अधियाचना को झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भेजेगा. झारखंड राज्य कर्मचारी चयन अायोग नियुक्ति परीक्षा लेगा. विभाग द्वारा भेजी गयी अधियाचना में कहा गया है कि कुल रिक्त पदों की 50% पदों पर सीधी नियुक्ति की जायेगी, जबकि 50% उच्च विद्यालय के शिक्षकों के लिए आरक्षित रहेगा.
400 अंकों की परीक्षा : हाइस्कूल के वैसे शिक्षक परीक्षा में शामिल हो पायेंगे, जो तीन वर्ष से हाइस्कूल में पढ़ा रहे हों. परीक्षा 400 अंकों की होगी.
प्रथम पत्र 100 और द्वितीय पत्र 300 अंकों की होगी़ प्रथम पत्र में 33 फीसदी अंक लानेवाले अभ्यर्थी का ही द्वितीय पत्र का मूल्यांकन किया जायेगा. द्वितीय पत्र का न्यूनतम मेधा अंक 50 फीसदी होगा, जबकि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंक 45 फीसदी होगा. प्रश्न स्नातक स्तरीय होगा.
पीजी में 50 फीसदी अंक अनिवार्य
शिक्षक नियुक्ति में आवेदन जमा करने के लिए संबंधित विषय में 50 प्रतिशत अंक के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है. अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पीजी में 45 फीसदी अंक (न्यूनतम) होना अनिवार्य होगा. विश्वविद्यालय राज्य या केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त होना चाहिए. अभ्यर्थियों के लिए बीएड होना भी अनिवार्य है.
पहली जनवरी से होगी उम्र की गणना
नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होनेवाले अभ्यर्थियों की उम्र की गणना उस वर्ष की पहली जनवरी से की जायेगी. नियुक्ति परीक्षा में शामिल हाेने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होगी. सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों की अधिकतम उम्र 40 वर्ष, महिला (अनारक्षित/ पिछड़ा वर्ग/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग) के लिए 43 वर्ष, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 42 वर्ष, अनुसूचित जाति (महिला/ पुरुष) 45 वर्ष अनुसूचित जनजाति (महिला/ पुरुष) अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष निर्धारित की गयी है. सभी कोटि के नि:शक्त अभ्यर्थियों को निर्धारित उम्र सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जायेगी.
इन विषयों में होगी नियुक्ति
विषय पद
हिंदी 280
संस्कृत 280
अंगरेजी 280
गणित 280
भौतिकी 280
रसायन 280
जीव विज्ञान 280
भूगोल 280
अर्थशास्त्र 280
इतिहास 280
एकाउंट 280
राज्य के नव उत्क्रमित 280 प्लस टू उच्च विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आरक्षण रोस्टर क्लियर कर लिया गया है. विभाग ने नियुक्ति की अधियाचना कार्मिक विभाग को भेज दी है. पूर्व से चल रहे 513 प्लस टू शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया इस माह पूरी हो जायेगी.
आराधना पटनायक, सचिव स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग
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