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खुले में धूम्रपान पर थानेदार भी वसूल सकेंगे जुर्माना

रांची : सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीनेवालों की अब खैर नहीं. पहले जुर्माना लगाने का अधिकार जिला प्रशासन के अधिकारी जैसे एसडीओ और कार्यपालक दंडाधिकारी(एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट) के पास था. अब यह अधिकार थाना प्रभारी और थाना के किसी भी पुलिस अधिकारी को भी दे दिया गया है. ये पुलिस पदाधिकारी सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीनेवालों […]

रांची : सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीनेवालों की अब खैर नहीं. पहले जुर्माना लगाने का अधिकार जिला प्रशासन के अधिकारी जैसे एसडीओ और कार्यपालक दंडाधिकारी(एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट) के पास था. अब यह अधिकार थाना प्रभारी और थाना के किसी भी पुलिस अधिकारी को भी दे दिया गया है. ये पुलिस पदाधिकारी सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीनेवालों पर जुर्माना लगा सकते हैं.

कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि उनके क्षेत्र में कई मॉल और दुकान हैं. उन स्थानों को नो स्मोकिंग जोन में रखा गया है, लेकिन वहां भी धड़ल्ले से लोग सिगरेट पीते हैं. पैसिव स्मोकिंग से लोग बीमार पड़ते हैं.

उसे रोकने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर शीघ्र ही अभियान चलाया जायेगा. कई स्थानों पर नो स्मोकिंग का बोर्ड लगे होने के बाद भी लोग वहां सिगरेट पीते देखे जा सकते हैं. गौरतलब है कि कुछ दिन पहले वाहन चालकों से जुर्माना वसूलने का अधिकार भी थानों को दिया गया है. पहले यह अधिकार केवल ट्रैफिक पुलिस के पास निहित था.

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