गिद्दी(हजारीबाग) : बेदिया विकास परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष शंकर बेदिया ने पत्रकारों से कहा है कि एसबीआइ मुख्यालय ने आवास लोन देने के लिए संशोधित आदेश जारी किया है. इसके तहत एसबीआइ ओबीसी को 12 वर्ष तथा एसटी 30 वर्ष की जमीन रिकॉर्ड के आधार पर लोन देगा.
एसबीआइ मुख्यालय ने हाइकोर्ट के आदेश का हवाला देकर 51 अन्य पिछड़ी जातियों की सूची भी जारी की है. इस सूची में बेदिया जाति को भी ओबीसी में शामिल किया है. श्री बेदिया ने जारी सूची पर एतराज जताते हुए इसकी निंदा की है. उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष इसी तरह राजस्व विभाग की ओर से भ्रम फैलाया गया था.
उन्होंने कहा कि साजिश के तहत बेदिया जाति को अनुसूचित जन जाति से ओबीसी में लाने का प्रयास किया जा रहा है. बेदिया विकास परिषद ऐसा नहीं होने देगा. उन्होंने कहा कि झारखंड में शुरू से बेदिया जाति अनुसूचित जन जाति में रहा है और आगे भी रहेगा.
कहा कि कार्मिक, प्रशासनिक, सुधार व राज्य भाषा विभाग द्वारा जारी पिछड़ी जाति की सूची में बेदिया जाति का कहीं उल्लेख नहीं है. मौके पर बेदिया विकास परिषद के सचेतक देवकीनंदन बेदिया, केंद्रीय सदस्य रामदयाल बेदिया, प्रदीप बेदिया, रमेश बेदिया, राजकुमार, राजेंद्र, परमेश्वर, भीमआदि उपस्थित थे.