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पीएलएफआइ के जोनल कमांडर को 10 साल की सजा

मेदिनीनगर : जिला जज नंबर आठ उतम आनंद की अदालत ने पीएलएफआइ के जोनल कमांडर बैजनाथ यादव को 10 साल की सजा के साथ-साथ 10 हजार रूपये का अर्थदंड लगायी है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.पलामू पुलिस ने पीएलएफआइ के जोनल कमांडर बैजनाथ यादव उर्फ सुधीर […]

मेदिनीनगर : जिला जज नंबर आठ उतम आनंद की अदालत ने पीएलएफआइ के जोनल कमांडर बैजनाथ यादव को 10 साल की सजा के साथ-साथ 10 हजार रूपये का अर्थदंड लगायी है.
अर्थदंड की राशि नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.पलामू पुलिस ने पीएलएफआइ के जोनल कमांडर बैजनाथ यादव उर्फ सुधीर जी को 15 जनवरी 2016 को पांकी थाना क्षेत्र के कसमार के गोपालडीह टोला से गिरफ्तार किया था.
गिरफ्तारी मनोज भुइयां के घर से की गयी थी. पुलिस को यह सूचना थी कि जोनल कमांडर मनोज भुइयां के घर ठहरा हुआ है.
इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने छापामारी कर उसे हथियार और नक्सली साहित्य के साथ गिरफ्तार किया था. मालूम हो कि पलामू के पुलिस अधीक्षक मयूर पटेल की पहल पर वैसे मामले, जिसमें कुख्यात उग्रवादी और अपराधी जेल में बंद हैं, उन मामलों की त्वरीत गति से ट्रायल हो, इसके लिए पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय से अनुरोध किया गया है.

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