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तीन अपहर्ताओं को उम्रकैद

फैसला. 13 फरवरी, 2015 को हुए अपहरण के मामले का हुआ स्पीडी ट्रायल 13 फरवरी 2015 की रात सात-आठ बजे चियांकी के किशोर मेहता, सुजीत मेहता व जमुने गांव के लड्डू मेहता आइ-20 कार से छत्तीसगढ़ से अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान चैनपुर थाना क्षेत्र के थमवा जंगल के पास छह-सात अज्ञात अपराधकर्मियों […]

फैसला. 13 फरवरी, 2015 को हुए अपहरण के मामले का हुआ स्पीडी ट्रायल
13 फरवरी 2015 की रात सात-आठ बजे चियांकी के किशोर मेहता, सुजीत मेहता व जमुने गांव के लड्डू मेहता आइ-20 कार से छत्तीसगढ़ से अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान चैनपुर थाना क्षेत्र के थमवा जंगल के पास छह-सात अज्ञात अपराधकर्मियों ने हथियार का भय दिखा कर इनका अपहरण कर लिया. स्पीडी ट्रायल के बाद तीन अपहर्ता को उम्रकैद की सजा हुई है.
मेदिनीनगर : पलामू में स्पीडी ट्रायल के माध्यम से हो रहे न्यायालय में अापराधिक मामलों की सुनवाई में न्यायालय ने सजा सुनाई है. 13 फरवरी 2015 को अपहरण की घटना के मामले में तीन आरोपियों को जिला व सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है.
पुलिस उपाधीक्षक प्रभात रंजन बरवार ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि अपराध करने वालों को जल्द ही सजा मिले, ताकि समाज में यह संदेश जाये कि बुरा करने वालों का हश्र यही होता है. अपराध के जो मामले हैं, उसे लेकर पुलिस अधीक्षक ने न्यायालय से स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सुनवाई करने का आग्रह किया था, जिसके बाद ऐसे मामलों की सुनवाई स्पीडी ट्रायल के माध्यम से हो रही है.
क्या थी घटना
घटना 13 फरवरी 2015 की है. रात में करीब सात-आठ बजे चियांकी के किशोर मेहता, सुजीत मेहता व जमुने गांव के लड्डू मेहता आइ-20 कार से छत्तीसगढ़ से वापस अपने घर आ रहे थे. इसी दौरान चैनपुर थाना क्षेत्र के थमवा जंगल के पास छह-सात की संख्या में अज्ञात अपराधकर्मियों ने तीन व्यक्तियों का हथियार का भय दिखा कर अपहरण कर लिया था.
14 फरवरी 2015 को चैनपुर थाना में मामला दर्ज किया गया था. एसपी मयूर पटेल ने इस मामले में सक्रियता दिखाते हुए अभियान एसपी कन्हैया सिंह के नेतृत्व में मनिका जंगल में छापामारी करायी थी. इसी दौरान अपहृत मुक्त हुए थे और घटना में शामिल तीन अपराधी अनिल पाल, पिंटू सोनी व पप्पू पासवान को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. साथ ही स्पीडी ट्रायल के माध्यम से इसकी सुनवाई का आग्रह न्यायालय से किया था, जिसके बाद जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत ने इस मामले में स्पीडी ट्रायल के तहत सुनवाई हुई थी.
जून में नौ लोगों को हुई थी उम्रकैद की सजा
स्पीडी ट्रायल के माध्यम से पलामू में अपराधियों को सजा मिल रही है. पिछले माह जून में राजद नेता ज्ञानचंद पांडेय के पोते का अपहरण कर फिरौती की राशि लेने के मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कुख्यात अपराधी कुणाल सिंह सहित उसके नौ लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी.
इसके अलावा मार्च महीने में कुख्यात अपराधकर्मी फैज खान व इमरान कुरैशी को भी लड्डू खान की हत्या में संलिप्त पाये जाने पर पर्याप्त साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने दोनों अपराधियों को सजा सुनायी थी. इन सभी मामलों की सुनवाई स्पीडी ट्रायल के माध्यम से हुई है.

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