उपायुक्त ने जारी किया आदेश
मेदिनीनगर : एमपी लोगों के लिए एक बुरी खबर है. एमपी का मतलब यहां मुखिया पति है. ऐसी सूचना लगातार मिल रही थी कि पंचायत में जो बैठक होती है, उसमें महिला मुखिया के साथ-साथ उनके पति भी भाग लेते हैं. न सिर्फ भाग लेते हैं, बल्कि पंचायत के निर्णय को भी प्रभावित करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा.
पलामू के उपायुक्त मनोज कुमार ने इस मामले को लेकर आदेश जारी किया है. कहा है कि बैठक में मुखिया पति का हिस्सा लेना, मुखिया के अधिकार की कटौती भी है और साथ ही कार्य में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप.
इससे कार्य प्रभावित होता है. इसलिए किसी भी बैठक में जहां मुखिया अपेक्षित हैं, वहां उनके पति को बैठने की इजाजत नहीं दी जायेगी. इस आदेश का अनुपालन संबंधित पदाधिकारी व कर्मियों को सुनिश्चित करने को कहा गया है. यह बताया गया है कि यदि बैठक में मुखिया पति अपना प्रभाव दिखा कर बैठने का प्रयास करते हैं, तो उसकी सूचना भी दी जाये. उस बैठक की कार्यवाही को मान्यता नहीं दी जायेगी. साथ ही विधि सम्मत कार्रवाई भी होगी.
मामला सामने आने के बाद हुई कार्रवाई : विश्रमपुर प्रखंड के सिगसिगी पंचायत में जो मामला सामने आया, उसके बाद यह विभागीय पत्र निर्गत हुआ है. डीसी मनोज कुमार ने इस निर्णय का कड़ाई से अनुपालन करने का आदेश दिया है.