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मतदाता ही बन सकते हैं प्रस्तावक

मतदाता ही बन सकते हैं प्रस्तावकसोमवार से नामांकन किये जा सकेंगे वरीय संवाददाता, रांची राज्य में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रत्याशी बनने के लिए प्रस्तावक का होना जरूरी है. प्रस्तावक के बिना किसी भी पद के लिए नामांकन नहीं लिया जायेगा. प्रस्तावक का नाम संबंधित वार्ड, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद […]

मतदाता ही बन सकते हैं प्रस्तावकसोमवार से नामांकन किये जा सकेंगे वरीय संवाददाता, रांची राज्य में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रत्याशी बनने के लिए प्रस्तावक का होना जरूरी है. प्रस्तावक के बिना किसी भी पद के लिए नामांकन नहीं लिया जायेगा. प्रस्तावक का नाम संबंधित वार्ड, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद क्षेत्र के किसी ग्राम में मतदाता के रूप में दर्ज होना आवश्यक है. सोमवार से दिन के 11 से तीन बजे तक नामांकन किये जा सकेंगे. नामांकन करने के लिए प्रत्याशी के साथ उसके प्रस्तावक की भी व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक है. आयोग ने किसी भी हाल में डाक, कूरियर या किसी अन्य तरीके से नामांकन को प्रतिबंधित किया है.मुफ्त प्राप्त किये जा सकते हैं नामांकन के लिए प्रपत्र छहपंचायत चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए नामांकन प्रपत्र छह प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है. ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्यों के प्रत्याशियों के लिए यह अनिवार्य है. प्रपत्र छह की मुद्रित प्रतियां निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय से नि:शुल्क प्राप्त की जा सकती हैं. प्रपत्र छह का सरकारी प्रेस से ही छपा होना अनिवार्य नहीं है. अगर सरकार द्वारा मुद्रित प्रपत्र छह उपलब्ध न हो तो, निजी तौर पर मुद्रित, टंकित या हाथ से लिखे प्रपत्र छह का उपयोग भी किया जा सकता है. लेकिन, ऐसे प्रपत्र में वह सब प्रविष्टियां होनी चाहिए, जो नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र छह में हैं. वार्ड सदस्य को छोड़ कर सभी प्रत्याशियों को देना होगा शपथ पत्रपंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत के सदस्य पद के लिए लड़ने वालों को शपथ पत्र देने से छूट दी गयी है. ग्राम पंचायत सदस्य के प्रत्याशी को अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ शपथ पत्र की जगह स्वघोषणा पत्र देना होगा. स्वघोषणा पत्र को नोटरी या किसी अन्य पदािधकारी से सत्यापित कराने की जरूरत नहीं है. जबकि, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के उम्मीदवारों के लिए नाम निर्देशन पत्र के साथ नोटरी पब्लिक के समक्ष दायर शपथ पत्र देना अनिवार्य किया गया है. शपथ पत्र नहीं देने वाले मुखिया, पंचायत समिति सदस्य या जिला परिषद सदस्य के प्रत्याशी का नाम निर्देशन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा. दो सेट नामांकन के लिए नहीं देनी होगी अधिक राशिराज्य निर्वाचन आयोग ने यह साफ कर दिया है कि दो सेट नामांकन दाखिल करने के लिए उम्मीदवार को दो बार नाम निर्देशन शुल्क की राशि जमा नहीं करनी होगी. नाजिर रसीद, मनी रसीद या कोषागार के चालान के रूप में जमा कर प्राप्ति रसीद की छायाप्रति संलग्न कर दोबारा नामांकन किया जा सकता है. आयोग ने वार्ड सदस्य के लिए 100 रुपये एसटी (एससी व पिछड़े वर्गों के लिए 50 रुपये), मुखिया के लिए 250 रुपये (एससी व पिछड़े वर्गों के लिए 125 रुपये), पंचायत समिति के सदस्यों के लिए 250 रुपये (एससी व पिछड़े वर्गों के लिए 125 रुपये) और जिला परिषद सदस्य के लिए 500 रुपये (एससी व पिछड़े वर्गों के लिए 250 रुपये) निर्धारित किया है. आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि कोई भी प्रत्याशी अधिकतम दो सेट नामांकन ही दाखिल कर सकता है. कौन कहां दाखिल कर सकता है नामांकनपद ® कहां होगा नामांकनग्राम पंचायत के सदस्य ® प्रखंड कार्यालयमुखिया ® प्रखंड कार्यालयपंचायत समिति के सदस्य ® अनुमंडल कार्यालयजिला परिषद के सदस्य ® जिला मुख्यालय

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