निचली अदालत के कर्मचारियों को भी शेट्ठी कमीशनएक अप्रैल 2003 के प्रभाव से शेट्ठी कमीशन अनुशंसित वेतनमान लागू12 साल के बकाया का एकमुश्त भुगतान 31 दिसंबर के पूर्वसुप्रीम कोर्ट व झारखंड हाइकोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने जारी किया है संकल्पराणा प्रतापरांची : राज्य के न्यायिक अधिकारियों की तरह अब जिला व सत्र न्यायालयों, व्यवहार न्यायालयों के तृतीय तथा चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को भी शेट्ठी कमीशन के तहत वेतनमान का लाभ मिलेगा. निचली अदालतों में कार्यरत 4000 कर्मचारियों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा. वहीं सेवानिवृत्तकर्मियों को भी यह लाभ मिलेगा. कमीशन द्वारा अनुशंसित वेतनमान व भत्ते का लाभ एक अप्रैल 2003 के प्रभाव से दिया जायेगा. सुप्रीम कोर्ट व झारखंड हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए शेट्ठी कमीशन लागू करने से संबंधित संकल्प 2463/2015 जारी कर दिया गया है. संकल्प के अनुसार राज्य सरकार शेट्ठी कमीशन द्वारा अनुशंसित वेतनमान के बकाया का एकमुश्त भुगतान करेगी. 31 मार्च 2003 को प्राप्त वेतनमान में एक वेतन वृद्धि देकर पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन का पुनरीक्षण किया जायेगा. एक अप्रैल 2003 से लेकर 31.12.2005 तक के बकाया का एकमुश्त भुगतान 31 दिसंबर 2015 के पूर्व किया जायेगा. एक जनवरी 2006 से लेकर 31 मार्च 2015 तक के बकाया का एकमुश्त भुगतान 31 दिसंबर के पूर्व होगा, जबकि 31 मार्च 2015 के बाद का वेतन का भुगतान तत्काल किया जायेगा. इन कर्मियों को मिलेगा लाभस्टेनोग्राफर (ग्रेड-वन, टू व थ्री), बेंच क्लर्क (ग्रेड-वन, टू व थ्री), चालक, सिरिस्तेदार, प्रोसेस सर्वर, दफ्तरी, चतुर्थवर्गीय कर्मचारी, हेड क्लर्क, हेड कंपेयरिंग क्लर्क, नाजिर, बेंच क्लर्क अन्य कोर्ट, क्लर्कस, बिल क्लर्कस, स्टेनोग्राफर-थ्री एवं अन्य कैटेगरी के कर्मियों को मिलेगा शेट्ठी कमीशन का लाभ मिलेगा.
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निचली अदालत के कर्मचारियों को भी शेट्ठी कमीशन
निचली अदालत के कर्मचारियों को भी शेट्ठी कमीशनएक अप्रैल 2003 के प्रभाव से शेट्ठी कमीशन अनुशंसित वेतनमान लागू12 साल के बकाया का एकमुश्त भुगतान 31 दिसंबर के पूर्वसुप्रीम कोर्ट व झारखंड हाइकोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने जारी किया है संकल्पराणा प्रतापरांची : राज्य के न्यायिक अधिकारियों की तरह अब जिला व सत्र […]
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