माइक्रो लीगल लिट्रेसी कैंप लगालातेहार. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में शहर के सरस्वती विद्या मंदिर, धर्मपुर में माइक्रो लीगल लिट्रेसी कैंप लगा. मौके पर वरीय अधिवक्ता सह विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष अनिल कुमार ठाकुर ने छात्र-छात्राओं को शिक्षा का अधिकार, बाल श्रम व बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियमों के संबंध में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार कानून के तहत छह से 14 वर्ष के बच्चों के लिए नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गयी है. उन्होंने कहा कि हर माता-पिता का कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को विद्यालय भेजें. संचालन विद्यालय के प्राचार्य उमेश नारायण सिंह ने किया. मौके पर शिक्षिका माधुरी सिंह, प्राधिकार के सहायक सज्जाद अहमद, विजय कुमार आदि उपस्थित थे.
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माइक्रो लीगल लट्रिेसी कैंप लगा
माइक्रो लीगल लिट्रेसी कैंप लगालातेहार. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में शहर के सरस्वती विद्या मंदिर, धर्मपुर में माइक्रो लीगल लिट्रेसी कैंप लगा. मौके पर वरीय अधिवक्ता सह विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष अनिल कुमार ठाकुर ने छात्र-छात्राओं को शिक्षा का अधिकार, बाल श्रम व बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियमों के संबंध में जानकारी दी. […]
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