प्रतिनिधि, हुसैनाबाद (पलामू) . शहीद भगत सिंह इंटर महाविद्यालय के प्राचार्य एआर खान ने कॉलेज के व्याख्याता वृंदा प्रसाद सिंह पर शासी निकाय में लिये गये निर्णय का उल्लंघन करने की बात कही. प्राचार्य ने कहा है कि 10 मई 2015 को शासी निकाय की बैठक में निर्णय लिया गया था कि महाविद्यालयों के नियमों का पालन करेंगे. और अनावश्यक पत्राचार उनके द्वारा नहीं किया जायेगा. झारखंड उच्च न्यायालय में व्याख्याता वृंदा प्रसाद द्वारा डब्लू पी (सी) 5470/13 द्वारा दायर किये गये मामले को अपने अधिवक्ता द्वारा उच्च न्यायालय से आदेश प्राप्त कर कार्यालय प्रबंधन को उपस्थित करेंगे. पलामू डीइओ द्वारा जांच के बाद यह आदेश निर्गत किया गया था कि उक्त व्याख्याता को 127 दिन का वेतन व शेष चिकित्सा अवकाश के रूप में कार्य दिवस एवं अवधि के लिए 30 दिनों का समतुल्य वेतन दिया जायेगा. डीइओ के आदेश के बाद जून 13 से जून वर्ष 14 तक का उनका वेतन का चेक बन चुका है. इसके बावजूद भी वह आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं.
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शासी निकाय में लिये गये निर्णय का उल्लंघन : प्राचार्य
प्रतिनिधि, हुसैनाबाद (पलामू) . शहीद भगत सिंह इंटर महाविद्यालय के प्राचार्य एआर खान ने कॉलेज के व्याख्याता वृंदा प्रसाद सिंह पर शासी निकाय में लिये गये निर्णय का उल्लंघन करने की बात कही. प्राचार्य ने कहा है कि 10 मई 2015 को शासी निकाय की बैठक में निर्णय लिया गया था कि महाविद्यालयों के नियमों […]
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