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दुकानों का शुल्क निर्धारित हुआ

शहर में स्थित दुकानों का किराया बढ़ाये जाने का मामला नगर विकास विभाग ने लगायी मुहर मेदिनीनगर : नगर पर्षद की शहर में जो दुकानें हैं, उसका किराया बढ़ाये जाने का जो प्रस्ताव बोर्ड की बैठक पारित की गयी थी, उस पर नगर विकास विभाग ने मुहर लगा दी है. सरकार के नगर विकास विभाग […]

शहर में स्थित दुकानों का किराया बढ़ाये जाने का मामला
नगर विकास विभाग ने लगायी मुहर
मेदिनीनगर : नगर पर्षद की शहर में जो दुकानें हैं, उसका किराया बढ़ाये जाने का जो प्रस्ताव बोर्ड की बैठक पारित की गयी थी, उस पर नगर विकास विभाग ने मुहर लगा दी है. सरकार के नगर विकास विभाग के उपसचिव शशिभूषण मेहरा द्वारा विभाग के निर्णय से नगर पर्षद के कार्यपालक पदाधिकारी को अवगत करा दिया है.
मेदिनीनगर नगर पर्षद द्वारा नगर विकास विभाग को जो प्रस्ताव भेजा गया था, उसके मुताबिक रोड साइड दुकान का लाइसेंस शुल्क चार रुपये प्रति वर्गफीट व बाजार दुकान का लाइसेंस शुल्क छह रुपये प्रतिवर्ग फीट लिये जाने का निर्णय लिया गया था. बोर्ड के इस निर्णय को नगर पर्षद द्वारा पत्रंक संख्या 1296,28 नवंबर 2014 को स्वीकृति के लिए नगर विकास विभाग को भेजा गया था. इस प्रस्ताव को विभाग द्वारा संपुष्ट कर दिया गया. गौरतलब है कि किराया में वृद्धि किये जाने के मामले को लेकर दुकानदारों में असंतोष था कि बढ़े दर पर किराया का भुगतान नहीं करने पर व्यवसायी अड़े हुए थे.
पिछले माह शहर के विकास की रूपरेखा तय करने के लिए चैंबर द्वारा जो बैठक आहूत की गयी थी, उसमें नगर पर्षद का पक्ष रखते हुए पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने इसमें नगर पर्षद की कोई भूमिका नहीं होने की बात कही थी, लेकिन सरकार का जो पत्र आया है, उसके मुताबिक नगर पर्षद ने जो प्रस्ताव भेजा था, उस पर विभाग की मुहर लगी है.

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