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हत्या मामले में दंपती को सश्रम आजीवन कारावास

मेदिनीनगर : जिला जज नम्बर 6- पंकज कुमार की अदालत ने नर हत्या के मामले में पति- पत्नी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. मामले में आरोपियों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जिन आरोपियो को सजा हुई उनमें निवासी ग्राम चेचन्हा, पुरनाडीह, थाना विश्रामपुर के रामबच्चन चौधरी उर्फ बच्चा […]

मेदिनीनगर : जिला जज नम्बर 6- पंकज कुमार की अदालत ने नर हत्या के मामले में पति- पत्नी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. मामले में आरोपियों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जिन आरोपियो को सजा हुई उनमें निवासी ग्राम चेचन्हा, पुरनाडीह, थाना विश्रामपुर के रामबच्चन चौधरी उर्फ बच्चा चौधरी व उनकी पत्नी फुलकारी देवी का नाम शामिल है.

क्या है मामला : मामला 3 जून 2012 का है. विश्रामपुर की शकुंता देवी ने इस मामले में विश्रामपुर थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाया था. प्राथमिकी में यह कहा गया था कि उसका पति उदेश्वर चौधरी उसे इलाज करवाने के लिए 3 जून 2012 को डालटनगंज अस्पताल ले गया था. इलाज के बाद वह अपने पति के साथ अपने गांव लौटी. करीब 3.30 बजे जब वह अपने घर आयी, तो पाया कि घर के मवेशी को चारा पानी नहीं मिला है और घर में मुर्गियां नहीं है. इसी बात को लेकर वह अपने बच्चों से पूछा कि सारी मुर्गियां कहां गयी है. खोजबीन करने के क्रम में वह बोली कि देखों तो कही उसकी गोतनी फुलकारी देवी के घर में तो नहीं चला गया है.
आरोप है कि इसी बात को लेकर आरोपी फुलकारी देवी ने बहस करना शुरू कर दिया तथा कहा कि तुम बराबर इसी प्रकार का गलत आरोप लगाया करती हो. बात बढ़ गयी और मामला लड़ाई- झगड़े में बदल गया. जिसके बाद उसकी गोतनी के पति ने लड़ाई के क्रम में डंडा उसके पति उदेश्वर चौधरी के सर पर मार दिया. इससे उदेश्वर बुरी तरह से घायल हो गया.
इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल और बाद में रांची रेफर कर दिया गया, जहॉ रास्ते में उदेश्वर चौधरी की मौत हो गयी. प्राथमिकी में यह भी आरोप लगाया गया था कि गांव के लोग मुकदमा करने के लिए मना कर रह थे तथा मारपीट की बात को छुपाकर सदर अस्पताल में उदेश्वर के कुआं में गिर कर चोटिल होने की बात कह दिया था. परंतु अपने पति की मौत के बाद शकुन्ता कुंवर ने अपने पति की हत्या का मामला दर्ज करवाया. मामले में पुलिस अनुसंधार, कागजी साक्ष्य और गवाहो की गवाही के आधार पर न्यायालय ने आरोपी पति- पत्नी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.

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