नपं पदाधिकारी पर 30 हजार का जुर्माना

गुमला : राज्य सूचना आयोग ने गुमला नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी पर 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. जुर्माने की रकम 60 दिन के अंदर ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करने का आदेश दिया गया है. वहीं छह मई 2015 तक जुर्माना की रकम ड्राफ्ट से जमा करने के बाद अनुपालन प्रतिवेदन मांगा है. […]

गुमला : राज्य सूचना आयोग ने गुमला नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी पर 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. जुर्माने की रकम 60 दिन के अंदर ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करने का आदेश दिया गया है.
वहीं छह मई 2015 तक जुर्माना की रकम ड्राफ्ट से जमा करने के बाद अनुपालन प्रतिवेदन मांगा है. सूचना आयोग के कार्यवाहक मुख्य सूचना आयुक्त ने यह कार्रवाई आयोग के आदेश का पालन नहीं करने पर किया है. जानकारी के अनुसार शहर के शास्त्री नगर निवासी जिरमा देवी ने नगर पालिका में 22 अगस्त 2008 को खाता संख्या 08, प्लॉट नंबर 600, रकबा छह डीसमील जमीन के अंदर मकान निर्माण के लिए जमीन संबंधित कागजात की मूल प्रति नक्शा पास कराने के लिए नगरपालिका में जमा की थी.
नक्शा पास कराने के लिए 2518 रुपये भी जमा की. परंतु नक्शा पास नहीं हुआ. इसके बाद जिरमा देवी ने विभाग में एक सूचना डाली. तो विभाग टाल-मटोल करने लगा. अंत में प्रथम अपील में अपर समाहर्ता के आदेश के बावजूद भी सूचना के लिए विभाग द्वारा दौड़ाया जाने लगा. जब मामला सूचना आयोग गया, तो कारण पृच्छा कर शपथ मांगा गया. जिरमा के नक्शा को खोज कर काम करने के लिए कहा गया. लेकिन कार्यपालक पदाधिकारी ने नक्शा नहीं होने की बात कही.
आयोग ने उनकी मांग को खारिज कर दिया. विभाग ने न नक्शा खोजा और न ही शपथ पत्र दाखिल किया. इसके बाद आयोग ने कार्रवाई की.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >