लातेहार : निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अब बिना फोटो युक्त पहचान पत्र के कोई भी मतदाता मतदान नहीं कर सकता. यह बातें उपायुक्त आराधना पटनायक ने कही. वे बुधवार को समाहरणालय सभागार में मतदाता सूची पुनरीक्षण के संबंध में आयोजित बैठक में बोल रही थीं.
उपायुक्त ने कहा कि युवा मतदाताओं व वैसे व्यक्ति जिनका नाम मतदाता सूची में अब तक शामिल नहीं किया जा सका है, का नाम सूची में शामिल करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम एक से 31 मई तक निर्धारित है.
इस अवधि के बाद किसी भी दावा पर विचार नहीं किया जायेगा. उपायुक्त ने बताया कि वैसे मतदाता जिनका मतदाता सूची में नाम नहीं है या फिर वैसे मतदाता जिनका मतदाता सूची में फोटो नहीं है, वे नजदीकी मतदान केंद्र, पंचायत भवन या प्रखंड कार्यालय से प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं.
उन्होंने पंचायती राज एवं नगर पंचायत के पदधारियों, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं गणमान्य लोगों से इस कार्य में सामूहिक भागीदारी सुनिश्चित कराने की अपील की. सभी मतदान केंद्र, पंचायत भवन एवं प्रखंड कार्यालय में मतदाताओं की सूची प्रकाशित करने का निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया. घर-घर सत्यापन कर मृत, स्थानांतरित, डुप्लिकेट प्रविष्टियों की जांच एवं विलोपन सूची तैयार करने का निर्देश सभी बीएलओ को दिया गया है.
विलोपन हेतु तैयार की गयी सूची की एक प्रति सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को उपलब्ध कराने एवं इस पर उनकी आपत्ति प्राप्त कर लेने का भी निर्देश दिया गया है.
बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी अबु इमरान, जिला पंचायती राज पदाधिकारी दिलीप कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक सुशील कुमार, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी विनोद कुमार जायसवाल समेत सभी बीडीओ के अलावा भाजपा जिलाध्यक्ष राजधनी प्रसाद यादव, झामुमो जिलाध्यक्ष अरुण कुमार द्विवेदी, विधायक प्रतिनिधि अशोक कुमार सिंह, वार्ड पार्षद संतोष रंजन समेत कई लोग उपस्थित थे.
