पुलिस ने गवाहों को अदालत में पेश किया

लातेहार. चंदवा के चर्चित लादू बाबू हत्याकांड मामले में पुलिस ने श्रीराम ट्रैवल्स नामक यात्री बस के स्थानीय एजेंट असदीप तिवारी एवं बालूमाथ रजवार निवासी जे उरांव को दप्रसं की धारा 164 के तहत बयान कलमबद्ध कराने हेतु मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी लातेहार कुमार दिनेश की अदालत में पेश किया. अभियोजन के उक्त आवेदन को अदालत […]

लातेहार. चंदवा के चर्चित लादू बाबू हत्याकांड मामले में पुलिस ने श्रीराम ट्रैवल्स नामक यात्री बस के स्थानीय एजेंट असदीप तिवारी एवं बालूमाथ रजवार निवासी जे उरांव को दप्रसं की धारा 164 के तहत बयान कलमबद्ध कराने हेतु मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी लातेहार कुमार दिनेश की अदालत में पेश किया.

अभियोजन के उक्त आवेदन को अदालत ने मंजूर करते हुए बयान दर्ज करने हेतु अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी कौशिक मिश्रा को अधिकृत किया. समाचार लिखे जाने तक गवाह की गवाही कलमबद्ध नहीं हो सकी थी. अपर लोक अभियोजक ओपी तिवारी ने बताया कि उक्त गवाह की दप्रसं की धारा 164 के तहत गुप्त गवाही दर्ज की जायेगी तथा उसमें आये साक्ष्यों का सत्यापन के उपरांत आरोपियों के नामों का खुलासा संभव हो सकेगा. इसे लेकर अदालत में गहमा गहमी का माहौल रहा. जिले के लातेहार, चंदवा एवं बालूमाथ के थाना प्रभारियों को संयुक्त रूप से कार्य करते देखा गया.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >