अपहरण मामले में दो को सात वर्ष की सजा

सीजेएम विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने मात्र 10 माह में सुनाया फैसला नवलशाही में चार माह के मासूम का अपहरण करने का मामला कोडरमा बाजार : सीजेएम विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने शुक्रवार को एक नवजात शिशु के अपहरण मामले में नवलशाही थाना कांड संख्या 9/17 के दो अभियुक्तों को धारा 365/34 भादवि के तहत […]

सीजेएम विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने मात्र 10 माह में सुनाया फैसला
नवलशाही में चार माह के मासूम का अपहरण करने का मामला
कोडरमा बाजार : सीजेएम विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने शुक्रवार को एक नवजात शिशु के अपहरण मामले में नवलशाही थाना कांड संख्या 9/17 के दो अभियुक्तों को धारा 365/34 भादवि के तहत सात साल का सश्रम कारावास तथा एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. जुर्माना नहीं देने पर एक माह की साधारण कारावास और काटनी होगी.
जानकारी के अनुसार नवलशाही में किराये के मकान में रहनेवाले बिहार राज्य के भागलपुर जिले के जगदीशपुर निवासी छोटे प्रसाद ने आठ फरवरी 2017 को नवलशाही थाना में अपने चार माह के बच्चे नक्श कुमार की अपहरण को लेकर अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था.
कांड के अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने उक्त मामले में नवादा धरगांव थाना नवलशाही निवासी रामदेव यादव व गिरिडीह जिले के तीसरी थाना क्षेत्र के बरवाडीह निवासी केदार यादव की संलिप्ता पायी थी. इसके बाद वाद की सुनवाई शुरू हुई. सुनवाई के दौरान नौ गवाहों का परीक्षण किया गया. न्यायालय ने साक्ष्यों का गहन अध्ययन कर दोनों अभियुक्तों को भादवी की धारा 365/34 के तहत सात दिसंबर को दोषी पाया और सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए आठ दिसंबर को तिथि निर्धारित की गयी थी.
शुक्रवार को न्यायालय ने विस्तार पूर्वक सुनवाई के पश्चात उपरोक्त दोनों अभियुक्तों को सजा सुनायी. ज्ञात हो कि उपरोक्त वाद उच्च न्यायालय झारखंड रांची द्वारा त्वरित निष्पादन हेतु सूचीबद्ध था. सीजेएम की अदालत ने मात्र 10 महीने में वाद का विचरण कर सजा सुनायी. इससे पीड़ित पक्ष को न्याय मिल सका है.
यहां यह भी ज्ञात हो कि घटना के बाद अनुसंधान के क्रम में अपहृत नवजात शिशु भी बरामद हो गया था. उक्त मामले में जहां बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वाशिफ बख्तावर खान व उदय शंकर प्रसाद सिन्हा ने पक्ष रखा. वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी बिनोद प्रसाद थे.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >