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Jharkhand : पंचायत के बाद अब 10 जिलों के 14 नगर निकायों में चुनाव

राज्य में पंचायत चुनाव के बाद अब 10 जिलों के 14 नगर निकायों में चुनाव होंगे. नगर निकायों में कुल 311 वार्ड पार्षद, तीन महापौर, तीन उप-महापौर,11 अध्यक्ष और 11 उपाध्यक्षों के लिए मतदान होना है. वहीं नगर निकायों के पांच वार्डों के लिए भी उपचुनाव कराया जायेगा. इन निकायों में 2015 में चुनाव हुए थे.

Jharkhand Panchayat Chunav : राज्य में पंचायत चुनाव के बाद अब 10 जिलों के 14 नगर निकायों में चुनाव की बारी है. नगर निकायों में कुल 311 वार्ड पार्षद, तीन महापौर, तीन उप-महापौर, 11 अध्यक्ष और 11 उपाध्यक्षों के लिए मतदान होना है. वहीं नगर निकायों के पांच वार्डों के लिए भी उपचुनाव कराया जायेगा. इन निकायों में 2015 में चुनाव हुए थे. वर्ष 2020 से ही इन नगर निकायों में चुनाव टलता रहा है. कोविड संक्रमण की आशंका के कारण प्रस्ताव तैयार होने के बावजूद चुनाव नहीं कराया जा सका था. नगर निकायों का लंबित चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग तैयारी पूरी कर चुका है. इन नगर निकायों में वार्डों के परिसीमन और आरक्षण का काम पूरा हो गया है. बूथ गठन पर पहले ही होमवर्क पूरा किया जा चुका है.

इसी माह चुनाव के प्रस्ताव पर विचार

सूत्र बताते हैं कि चालू माह में ही लंबित नगर निकायों का चुनाव कराने से संबंधित प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है. नयी मतदाता सूची का गठन कर चुनाव की घोषणा की जा सकती है. जिन 14 नगर निकायों में चुनाव होना है, उनमें छह नये नगर निकाय हैं. नवगठित गोमिया, बड़की सरिया, धनवार, हरिहरगंज, बचरा और महागामा नगर परिषद में पहली बार चुनाव होना है. वहीं धनबाद, देवघर, चास, चक्रधरपुर, झुमरी तिलैया, विश्रामपुर, कोडरमा और मझियांव नगर निकायों में वर्ष 2020 से कार्यकाल पूरा होने के बाद से चुनाव लंबित है. इसके अलावा विभिन्न नगर निकायों के पांच वार्डों की खाली सीटों पर भी उपचुनाव कराना है.

छह नये नगर परिषद में पहली बार चुनाव

गोमिया, बड़की सरिया, धनवार, हरिहरगंज, बचरा व महागामा नगर परिषद में पहली बार चुनाव होगा. इसकी तैयारी पूरी कर ली गयी है. बताते चलें कि 311 वार्ड पार्षद, तीन महापौर, तीन उप-महापौर, 11 अध्यक्ष व 11 उपाध्यक्ष के लिए मतदान होगा. राज्य निर्वाचन आयोग नगर निकायों के पांच वार्डों के लिए भी उपचुनाव करायेगा. निकाय चुनाव की बात करें तो धनबाद, देवघर व चास नगर निगम, विश्रामपुर, झुमरी तिलैया, गोमिया और चक्रधरपुर नगर परिषद और कोडरमा, बड़की सरिया, मझियांव, धनवार, हरिहरगंज, बचरा व महगामा नगर पंचायत में चुनाव होंगे.

दलीय आधार पर नहीं होगा चुनाव

राज्य सरकार ने झारखंड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2021 के तहत पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार के दलगत आधार पर नगर नगर निकाय चुनाव कराने का फैसला पलट दिया है. अब राज्य के नगर निकायों का चुनाव दलीय आधार पर नहीं होगा. उप-महापौर और उपाध्यक्ष का चुनाव भी जनता सीधे मतदान से नहीं कर सकेगी. अप्रत्यक्ष चुनाव के जरिये पार्षदों के बीच से उप-महापौर और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा. वहीं, विधेयक में महापौर और अध्यक्ष की वापसी का अधिकार भी राज्य सरकार को दिया गया है. लगातार तीन बैठक में अनुपस्थित रहने पर महापौर और अध्यक्ष की वापसी का अधिकार राज्य सरकार के पास होगा.

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