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झारखंड पंचायत चुनाव: वाहनों के इस्तेमाल को लेकर दिशा-निर्देश जारी, जानें इसकी बड़ी बातें

झारखंड पंचायत चुनाव के इस्तेमाल को लेकर धनबाद प्रशासन द्वारा दिशा-निर्देश जारी किया गया है. जिसमें मुखिया और पंचायत समिति सदस्य के लिए दो-दो वाहन की अनुमति दी गयी है

जमशेदपुर. पंचायत चुनाव में वाहनों के इस्तेमाल के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा दिशा-निर्देश जारी किया गया है. आदेश में कहा गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मुखिया और पंचायत समिति सदस्य के लिए दो-दो वाहन, जिला परिषद सदस्य के लिए चार वाहन की अनुमति निर्वाची पदाधिकारी को देने को कहा है. जिस वाहन की अनुमति जिस निर्वाचन क्षेत्र के प्रचार के लिए दी जायेगी उसके द्वारा उसी क्षेत्र में प्रचार किया जायेगा.

किसी दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के दिन अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता के अतिरिक्त वाहन का उपयोग किसी अन्य समर्थक या व्यक्ति द्वारा नहीं किया जायेगा. वार्ड सदस्य किसी वाहन का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में नहीं करेंगे. सभा, जुलूस एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति एसडीओ द्वारा थाना प्रभारी से रिपोर्ट प्राप्त कर दी जायेगी. सभी निर्वाची पदाधिकारी, एसडीओ, थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है कि आयोग के आदेश का अनुपालन एवं संपत्ति विरूपण अधिनियम के आदेश के आलोक में कार्रवाई करेंगे.

चुनाव कार्य से मुक्त करने का आवेदन देने वालों की होगी मेडिकल जांच, बोर्ड गठित. स्वास्थ्य कारणों से पंचायत चुनाव कार्य से मुक्त करने का आवेदन देने वाले कर्मियों की मेडिकल बोर्ड द्वारा जांच की जायेगी. उपायुक्त विजया जाधव ने इसके लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया है. 4 एवं 5 मई को दिन के 11 से 5 बजे तक उपविकास आयुक्त सह कार्मिक कोषांग के वरीय पदाधिकारी प्रदीप प्रसाद, कार्मिक कोषांग कार्यालय में बोर्ड के समक्ष आवेदन देने वालों को चिकित्सा से संबंधित कागजात के साथ स्वास्थ्य जांच कराने के लिए उपस्थित होने कहा गया है. मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर ही चुनाव कार्य से मुक्त करने पर निर्णय लिया जायेगा.

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